अब खुलेंगे मंदिर, होटल... 8 जून से अनलॉक होगा देश, जान लीजिए ये 10 नियम, जिसका हर हाल में करना होगा पालन

नई दिल्ली. देश में जारी कोरोना संकट को रोकने के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है। देश में जारी तालाबंदी को 2 माह से अधिक का समय बीच चुका है। जिसके बाद अब सरकार ने चरणबद्ध तरीके से छूट देने का फैसला कर लिया है। देश में जारी लॉकडाउन के चौथे चरण की मियाद आज यानी 31 मई को पूरी हो रही है। हालांकि सरकार ने लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है। इसमें सरकार ने छूट भी दी है, जिसमें 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां आदि खोलने की इजाजत दी गई है। धीरे-धीरे थिएटर, जिम, स्वीमिंग पूल और ट्रांसपोर्ट को भी शुरू किया जाएगा। हालांकि गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि लोगों को इस संक्रमण को रोकने और अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होगा। आइए जानते हैं कि वे 10 नियम कौन से हैं जिनका पालन करना हर व्यक्ति के लिए जरूरी होगा...

Asianet News Hindi | Published : May 31, 2020 3:11 AM IST

110
अब खुलेंगे मंदिर, होटल... 8 जून से अनलॉक होगा देश, जान लीजिए ये 10 नियम, जिसका हर हाल में करना होगा पालन

1. मास्क का प्रयोग 
गृह मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और सफर के दौरान सभी को फेस कवर करना जरूरी होगा। पीएम मोदी पहले भी कह चुके हैं कि लोग घर में बने मास्क या गमछे का प्रयोग करें। यानी सरकार ने साफ कर दिया है कि मास्क पहनना अनिवार्य है। 
 

210

2. दो गज की दूरी है जरूरी 
लोगों को एक दूसरे के बीच 6 फीट यानी करीब दो गज की दूरी बनाए रखने की हिदायत दी गई है। दुकानों पर एक साथ 5 से ज्यादा ग्राहकों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। 
 

310

3. मास गैदरिंग अभी भी प्रतिबंधित 
गृह मंत्रालय ने मास गैदरिंग पर पहले की ही तरह प्रतिबंधों को जारी रखा है। ज्यादा लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होना और समारोह करने की इजाजत इस बार भी नहीं दी गई है। गृहमंत्रालय ने पहले की तरह शादी के लिए 50 मेहमानों और अंतिम यात्रा में 20 लोगों को शामिल होने की छूट दी है। 

410

4. हर जगह थूकना प्रतिबंधित 
गृहमंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस में कहा है कि अगर कोई सार्वजनिक स्थानों पर थूकता है तो राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने को प्रतिबंधित किया गया है। 

510

5. तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित 
गृहमंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक तंबाकू, पान, गुटखा, खैनी समेत अन्य पदार्थों का सार्वजनिक स्थानों पर सेवन प्रतिबंधित रहेगा।

610

6. वर्क फ्रॉम होम
गृह मंत्रालय ने कहा है कि जितना हो सके कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करवाया जाए और अभी कार्यालयों में ज्यादा लोगों को इकट्ठा न किया जाए। सिर्फ आवश्यक कर्मचारियों को ही ऑफिस आने दिया जाए जिनका काम घर से नहीं हो सकता। 

710

7. रोटेशन सिस्टम
कार्यालयों, कार्यस्थलों, दुकानों, बाजारों और अन्य स्थानों पर रोटेशन सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। जिससे मास गैदरिंग को रोका जा सके और कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। 

810

8. स्क्रीनिंग ऐंड हाइजीन
किसी भी कॉमन एरिया में एंट्री से पहले थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा।

910

9. सैनिटाइजेशन
जहां ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं वहां रेग्युलर सैनिटाइजेशन करने के निर्देश दिए गए हैं। डोर हैंडल को भी सैनिटाइज करना होगा। शिफ्ट के बीच में सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा।

1010

10. कार्य स्थलों पर सोशल डिस्टैंसिंग
कार्यस्थलों पर आपस में सोशल डिस्टेंसिंग और शिफ्ट के बीच में गैप रखने के निर्देश हैं। शिफ्ट और लंच ब्रेक के बीच में भी समय होना चाहिए। जिससे एक साथ एक ही जगह पर ज्यादा लोग इकठ्ठा न हो सके और कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। 

Share this Photo Gallery
click me!
Recommended Photos