चंडीगढ़ (Punjab) । पिता के अस्पताल में भर्ती होने पर दरिंदों ने उसकी मासूम बेटी के साथ गैंगरेप किया। इसके बाद उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, जिसके चलते बच्ची चुप रही, जो अब 14 साल की उम्र में अब मां बन गई। हालांकि इस पूरे केस को हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेवात में 14 साल की उम्र में रेप से मां बनी पीड़िता के पुनर्वास के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने महिला काउंसलर नियुक्त कर काउंसिलिंग के निर्देश दिए हैं। जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान ने एक आरोपी शकील की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि नाबालिग पीड़िता को अंतरिम मुआवजा दिए जाने पर मेवात और फरीदाबाद की डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसिस अथारिटी फैसला लें।