30 अप्रैल तक बिना मास्क के घर से निकले तो होगी कार्रवाई, हॉटस्पॉट पर बैंक भी रहेंगे बंद

लखनऊ(Uttar Pradesh ). उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सूबे में इसको देखते हुए 15 जिलों के 104 स्थानों को सील कर दिया गया है। इन स्थानों पर अब शत-प्रतिशत दुकाने बंद रहेंगी। वहीं लोगों का घरों से निकलना पूरी तरह से वर्जित होगा। सीएम योगी ने टीम-11 के साथ बैठक कर कुछ अहम निर्णय लिया। इसके लिए सरकार की ओर से एक और निर्देश जारी किया गया है। सूबे में अब कोई बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकल सकता। इसका सख्ती से पालन कराने जाने के लिए सभी जिलों के डीएम व एसपी को निर्देश जारी किए गए हैं। 

Asianet News Hindi | Published : Apr 9, 2020 5:28 AM IST / Updated: Apr 09 2020, 11:41 AM IST
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30 अप्रैल तक बिना मास्क के घर से निकले तो होगी कार्रवाई, हॉटस्पॉट पर बैंक भी रहेंगे बंद
यूपी के जिन जिलों में 6 से अधिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उन 15 जिलों के कुल 104 प्रभावित क्षेत्रों के सील किया गया है। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने संबंधित जिलों के पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि इन जिलों में लॉकडाउन का पालन मजबूती से कराते हुए प्रभावित क्षेत्रों (हॉट स्पॉट) को पूरी तरह सील कर दिया जाए। इन क्षेत्रों में जारी पास की फिर से समीक्षा कर गैर जरूरी पास निरस्त कर दिए जाएंगे। दुकानें या सब्जी मंडी भी नहीं खुलेंगी। आवश्यक वस्तुओं की शत-प्रतिशत होम डिलीवरी की जाएगी।
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पत्रकारों से बातचीत में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि यह पाबंदी सिर्फ प्रभावित क्षेत्रों के लिए है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन पूरे जिले में कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंद्रह जिलों में सील की व्यवस्था बुधवार रात 12 बजे के बाद से प्रभावी हो जाएगी। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि 100 प्रतिशत लॉकडाउन उन्हीं जगहों पर किया जाएगा जो हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित हुए हैं। बाकी जगहों पर पहले जैसा ही लॉकडाउन रहेगा।
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अपर मुख्य सचिव ने बताया कि सील किए गए 104 स्थानों पर बैंक भी बंद रहेंगे। यहां तक कि मीडिया पर भी वहां जाने पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होने यह साफ किया कि पूरे जिले को सील नहीं किया गया है। लेकिन लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जाएगा।
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मुख्य सचिव ने कहा है कि आवश्युक वस्तुओं से संबंधित फैक्ट्री या प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मियों को पूल कर वाहनों से लाने-ले जाने की व्यवस्था की जाएगी। चिकित्सा या अन्य आवश्यक सेवा से जुड़े व्यक्तियों के अलावा किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस इसके लिए सघन पेट्रोलिंग करेगी।
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प्रदेश के 15 जिलों में 104 हॉटस्पॉट हैं। इस दौरान यहां कर्फ्यू जैसा प्रतिबंध रहेगा। घर के बाहर कदम रखने पर पाबंदी होगी। हर आवश्यक वस्तु की होम डिलीवरी की जाएगी। 31 मई तक कोई बैंक किसी किसान को नोटिस नहीं जारी करेगा।
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