मास्क न पहनने पर 500 और बाइक पर पीछे बैठाने पर 1000 देना होगा जुर्माना, ऐसा होगा तो मिलेगी छूट

लखनऊ ( Uttar Pradesh)। महामारी एक्ट के तहत एक और अधिसूचना जारी की गई है। इसकी जानकारी यूपी के चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने अपर मुख्य सचिव गृह व सूचना अवनीश अवस्थी के साथ एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन बाइक में या स्कूटी पर सिर्फ चलाने वाला ही बैठ सकता है। अगर पीछे की सीट पर कोई सवारी बैठा पाया जाएगा तो 250 से लेकर 1000 रुपये तक का जुर्माना (चालान) किया जाएगा। अगर यही घटना बार-बार दुहराई गई तो ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित या निरस्त किया जा सकता है। इसी तरह मास्क न पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
 

Ashish Gupta | Published : May 18, 2020 3:23 AM IST / Updated: May 18 2020, 09:02 AM IST
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मास्क न पहनने पर 500 और बाइक पर पीछे बैठाने पर 1000 देना होगा जुर्माना, ऐसा होगा तो मिलेगी छूट


प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि महामारी नियंत्रण एक्ट के तहत जारी अधिसूचना में दोपहिया वाहन चालाक ही अकेले वाहन चला सकेगा। बाइक या स्कूटी के पीछे बैठने की अनुमति किसी में नहीं होगी।
 

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प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि दोपहिया वाहन में पहले बार पीछे बैठी सवारी पर 250 रुपये, दूसरी बार 500 रुपये, तीसरी बार में 1000 रुपये और उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित या निरस्त किया जा सकता है।

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दोपहिया वाहन के बारे में अपवाद स्वरुप इस मामले में छूट दी गई है कि अगर महिला वाहन चलाना नहीं जानती है और वह अपने किसी घर के सदस्य के साथ अपने कार्यस्थल जा रही है तो उसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर दोपहिया वाहन के पीछे बैठना होगा। पीछे बैठी महिला के लिए हेलमेट, मास्क और ग्लव्स पहनना ज़रूरी है।
 

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स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव ने बताया कि जिस तरह चेहरा चेहरा न ढंकने पर जुर्माना है, उसी तरह सार्वजानिक स्थल पर थूकने पर भी जुर्माना लगाया गया है।
 

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पहली व दूसरी बार पकड़े जाने पर 100-100 रुपये, तीसरी बार या उससे अधिक बार पकड़े जाने पर 500-500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। इन सभी मामलों में दण्ड वसूलने का अधिकार कार्यपालक मजिस्ट्रेट या थाने के इंस्पेक्टर को होगा।

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