जौनपुर (Uttar Pradesh) । महिला दिवस अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम रवि यादव ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 11 साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी को मौत की सजा दी है। सरकारी वकील राजेश उपाध्याय के मुताबिक न्यायाधीश ने इसे विरलतम श्रेणी के अपराध की संज्ञा दी है। साथ ही टिप्पणी करते हुए कहा कि दुष्कर्मी को तब तक फांसी पर लटकाया जाए, जब तक कि उसकी मौत न हो जाए। यह पूरा मामला मड़ियाहूं थाना क्षेत्र के एक गांव का है।