यूपी में विधायक का फर्जी लेटरपैड यूज कर की गई जातीय राजनीति भड़काने की कोशिश, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

Published : Aug 22, 2020, 01:52 PM IST

लखनऊ(Uttar Pradesh). यूपी में गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद से ही कुछ लोग सोशल मीडिया पर जातिवाद को हवा देने की कोशिश में लगे हुए हैं। शुक्रवार को सुल्तानपुर के लम्भुआ के बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी के फर्जी लेटर पैड का गलत इस्तेमाल किया गया। इस लेटरपैड में सूबे के अपर मुख्य सचिव गृह से यूपी के 17 क्षत्रिय राजनेताओं पर दर्ज अपराधिक मुकदमों में की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी गई थी। पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हडकंप मच गया। शुक्रवार देर शाम को ही विधायक ने इस पत्र का खुद ही खंडन करते हुए फर्जी बताया था। जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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यूपी में विधायक का फर्जी लेटरपैड यूज कर की गई जातीय राजनीति भड़काने की कोशिश, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा


सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पत्र में जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह,विनीत सिंह, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया,अभय सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह, चुलबुल सिंह, यशभद्र सिंह समेत 17 राजनेताओं पर दर्ज मुकदमों में बीते तीन साल के दौरान हुई कार्रवाई और वर्तमान स्थिति की जानकारी मांगी गई थी। 

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बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी का लेटरपैड इस्तेमाल कर लिखा गया पत्र अपर मुख्य सचिव गृह को संबोधित था। जिसे बाद में विधायक ने खुद ही फर्जी करार दिया है।

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राजधानी लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में विधायक देवमणि द्विवेदी के लेटरपैड का गलत इस्तेमाल कर पत्र वायरल करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। चौकी प्रभारी उत्तरी शशिकांत कनौजिया की तरफ से अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी गई। हालांकि शुक्रवार देर शाम को ही विधायक ने इस पत्र का खुद ही खंडन किया था।

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सोशल मीडिया में वायरल हो रहे पत्र पर विधायक देवमणि ने ट्वीट कर लिखा है कि मुझे संदर्भित करते हुए एक फर्जी पत्र सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है। मेरा सभी समर्थकों से अनुरोध है कि वह किसी बहकावे में न आएं। ऐसे अफवाह बाजों के विरुद्ध मैं वैधानिक कार्यवाही भी कराने जा रहा हूं।
 

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 इंस्पेक्टर हजरतगंज अंजनी पाण्डेय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। हज़रतगंज कोतवाली में मुकदमा संख्या 228/20 धारा 419, 420, 465, 469, 471, 505(1)(b), 505(2), 153A, 153B तथा 66 आई.टी.एक्ट पंजीकृत करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रारंभ करा दी गई है।
 

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