शहीदों के आश्रितों को योगी सरकार का तोहफा, मदद की राशि में हुई दोगुनी बढ़ोत्तरी; मिलेगी 50 लाख की मदद

लखनऊ(Uttar Pradesh). यूपी की योगी सरकार ने शहीदों के आश्रितों के लिए बड़ा तोहफा देते हुए उनकी मदद राशि दोगुनी करने का फैसला लिया है। महामारी कोरोना संकट काल में प्रवासी श्रमिक, किसानों व नौजवानों के बाद अब योगी सरकार ने शहीद होने वाले सैनिक और अद्धसैनिक के आश्रितों को मिलने वाली सहायता राशि में दोगुना बढ़ोत्तरी की है। अब शहीद होने वाले सैनिक और अद्धसैनिक के आश्रित को 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। पहले इन परिवारों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलती थी। 

Asianet News Hindi | Published : Jun 17, 2020 6:01 AM IST
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शहीदों के आश्रितों को योगी सरकार का तोहफा, मदद की राशि में हुई दोगुनी बढ़ोत्तरी; मिलेगी 50 लाख की मदद

कैबिनेट निर्णय के मुताबिक, यदि शहीद विवाहित है और उसके माता-पिता में से एक या दोनों जीवित हैं, तो पत्नी एवं बच्चों को 35 लाख रुपए और माता-पिता अथवा उनमें से जीवित को 15 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। 
 

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यदि माता-पिता जीवित नहीं हैं तो पत्नी को यह राशि दी जाएगी। यह निर्णय एक अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा। इस फैसले से केंद्रीय अर्द्ध सैन्यबलों/प्रदेशों के अर्द्ध सैन्यबलों और भारतीय सेना के (तीनों अंगो-थल, जल एवं वायु) के अधिकारियों/कर्मचारियों के मनोबल पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा और शहीद के परिवार को मजबूत एवं प्रभावी संबल प्राप्त होगा।

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इसके आलावा लिए गए अहम फैसलों में इलेक्ट्रानिक वाहनों के निर्माण एवं प्रोत्साहन के लिए टैक्स में छूट प्रदान किया गया है। इसके लिए कुछ संशोधन किया गया है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। 
 

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पहले एक लाख बनने वाले टू व्हीलर इलेक्ट्रानिक वाहन पर रोड टैक्स में 100 फीसदी की छूट होगी। जबकि फोर व्हीलर पर रोड टैक्स में 75 फीसदी की छूट प्रदान की गई है।

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कैबिनेट में परिवहन विभाग में जुर्माने की राशि में भी वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया है। इसमें पार्किंग के लिए पहली बार 500 व दूसरी बार 1500 रुपए कर जुर्माना होगा। सरकार काम में बाधा डालने के लिए 2000 रुपए, गलत तथ्य छुपाकर लाइसेंस बनवाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना का प्रावधान किया गया है। 

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इसी तरह बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर अब 1000 रुपए जुर्माना होगा। फायर ब्रिगेड व एंबुलेस को रास्ता नहीं देने वाले पर 10 हजार रुपए का जुर्माना का प्रावधान किया गया।

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