मुंबई का रेस्त्रां सालों से आइसक्रीम के बदले वसूल रहा था 10 रु ज्यादा, 1 कंप्लेन और भरना पड़ा लाखों का हर्जाना

हटके डेस्क: कस्टमर फोरम्स में अक्सर कई लोग कम्प्लेन दर्ज करवाते हैं। कहीं डिलीवरी चार्ज के लिए एक्स्ट्रा पैसे वसूले जाते हैं। तो कहीं पैकेज के नाम पर कस्टमर्स को उल्लू बनाया जाता है। अक्सर कंपनियां 10 से 20 रुपए एक्स्ट्रा के नाम पर लाखों से करोड़ों का फायदा उठाते हैं। लेकिन अगर कस्टमर थोड़ा सा भी समझदार हो तो वो इसपर लगाम लगा सकता  है। ऐसे ही एक समझदार कस्टमर की समझदारी ने मुंबई के एक रेस्त्रां द्वारा लोगों को सालों से चूना लगाने की प्रक्रिया पर ब्रेक लगवा दिया। ये रेस्त्रां सालों से लोगों से आइसक्रीम पर 10 रूपये एक्स्ट्रा वसूल रहा था। किसी ने भी इसकी कंप्लेन की थी। लेकिन आखिरकार सालोँ बाद एक शख्स ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। जिसके बाद जिला फोरम ने रेस्त्रां पर 2 लाख का जुर्माना लगाया है।  

Asianet News Hindi | Published : Aug 30, 2020 10:28 AM IST / Updated: Aug 31 2020, 10:58 AM IST

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मुंबई का रेस्त्रां सालों से आइसक्रीम के बदले वसूल रहा था 10 रु ज्यादा, 1 कंप्लेन और भरना पड़ा लाखों का हर्जाना

मामला मुंबई सेंट्रल से सामने आया है। यहां शगुन वेज रेस्त्रां में 6 साल पहले एक शख्स ने आरोप लगाया था कि वो सारे कस्टमर्स से आइसक्रीम पर 10 रुपए ज्यादा वसूल रहा है। 
 

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6 साल पहले इसे लेकर कंप्लेन दर्ज की गई थी,  जिसपर अब फैसला आया है। जिला फोरम ने रेस्त्रां पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 

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साथ ही जिला फोरम ने ग्राहक को भी मुआवजा देने को कहा है। फोरम ने कहा कि बीते 24  रेस्त्रां हर ग्राहक से 10 रुपए एक्स्ट्रा वसूल रहा था। ऐसे में वो करीब हर दिन ही 40 से 50 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा था। 
 

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जिला फोरम ने कहा कि रेस्त्रां और दुकानों को MRP से ज्यादा पैसे वसूलने का अधिकार नहीं हैं। अगर वो ऐसा करता है तो ये सीधे धोखाधड़ी और बेईमानी की केटेगरी में आता है।  

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 बात अगर इस मामले की करें तो आज से 6 साल पहले एक पुलिस सब इंस्पेक्टर ने इस रेस्त्रां से आइसक्रीम का फैमिली पैक ख़रीदा था। 165 के बदले उससे 175 वसूले गए थे। 

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2015 में सब इंस्पेक्टर ने इसे लेकर मुंबई उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में शिकायत दर्ज की थी। जहां उसने बताया कि एक साल पहले जब उसने रेस्त्रां से आइसक्रीम खरीदी तब उससे 10 रुपए एक्स्ट्रा वसूला गया था। 

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इसे लेकर ही कंप्लेन दर्ज की गई थी। जिसके बदले अब रेस्त्रां को उसे 2 लाख देने पड़े। साथ ही ग्राहक को भी रेस्त्रां को पैसे देने पड़ेंगे। 

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