हरियाणा में अब हिंदी में मिलेंगे कोर्ट के आर्डर, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम, गवर्नर ने दी मंजूरी

मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए अब हरियाणा में कोर्ट के फैसले हिंदी भाषा मे आएंगे।

हिसार( Haryana). हरियाणा में राज्य सरकार द्वारा एक बड़ा फ़ैसला लिया गया है। मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए अब हरियाणा में कोर्ट के फैसले हिंदी भाषा मे आएंगे। ये हरियाणा में रहने वाले हिंदी भाषी लोगों के लिए काफी राहत भरी खबर है। हरियाणा सरकार के द्वारा हिंदी राजभाषा संशोधन एक्ट को गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने मंजूरी दे दी है। राज्य में अब 1 अप्रैल 2023 से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।

गौरतलब है कि हरियाणा में आम तौर पर लोग हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं, कोर्ट का आदेश अंग्रेजी में आने से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कत होती थी। सरकार के पास भी इस संबंध में कई शिकायतें पहुंची, जिसके बाद हरियाणा मंत्रिमंडल ने जनवरी 2022 में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। जिसके बाद इसका एक प्रस्राव बनाकर राज्यपाल के पास भेजा गया और अब राज्यपाल ने भी इसे मंजूरी दे दी है।

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1969 से लागू है राजभाषा संशोधन

बता दें कि हरियाणा में आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली भाषा हिंदी को अपनाने के लिए हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था। जिसके बाद हिंदी को हरियाणा राज्य की आधिकारिक भाषा बनाया गया। तब से हिंदी का उपयोग ज्यादातर प्रशासनिक दस्तावेजों में मुख्य भाषा के रूप में किया जा रहा है। पहले ये सभी आर्डर पंजाबी भाषा मे आते थे, जिसमें अब परिवर्तन किया गया है।

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