भारत के इस राज्य में प्राइवेट नौकरी में भी मिलेगा 75 फीसदी आरक्षण, पास हुआ देश का ऐसा पहला बिल

 प्रदेश सरकार में गठबंधन सहयोगी जजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में राज्य के युवाओं को प्राइवेट जॉब में 75 प्रतिशत देने का वादा किया था। जिसके तहत आरक्षण का लाभ प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। बताया जा रहा है कि इस बिल के पास होने से इसके प्रथम चरण में करीब ढाई लाख युवाओं को नौकरी मिल सकेगी।

Asianet News Hindi | Published : Nov 6, 2020 7:20 AM IST / Updated: Nov 06 2020, 01:41 PM IST


रोहतक (हरियाणा). अभी तक सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता था, लेकिन देश में हरियाणा ऐसा पहला राज्य बन गया है, जहां अब प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में  कंपनियों को राज्य के लोगों को 75 फीसदी आरक्षण देना होगा। बता दें कि इस विधेयक मनोहर लाल खट्टर सरकार ने गुरवार को विधानसभा में  पास करा लिया।

ढाई लाख युवाओं को मिलेगा तुरंत फायदा
दरअसल, प्रदेश सरकार में गठबंधन सहयोगी जजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में राज्य के युवाओं को प्राइवेट जॉब में 75 प्रतिशत देने का वादा किया था। जिसके तहत आरक्षण का लाभ प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। बताया जा रहा है कि इस बिल के पास होने से इसके प्रथम चरण में करीब ढाई लाख युवाओं को नौकरी मिल सकेगी।

डिप्टी सीएम चौटाला ने कहा आज ऐतिहासिक दिन है
बता दें कि गुरवार को हरियाणा के डिप्टी सीएम  सीएम दुष्यंत चौटाला ने यह प्रस्ताव पटल पर रखा था। जिसको विधानसभा ने सर्वसम्मति से पास तो करा लिया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बिल पास होने के बाद पत्रकारों से कहा कि हरियाणा के युवाओं के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि पहले से काम कर रहे किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। अगली भर्ती जो होगी उसमें इस नियय का पालन होगा।

(हरियाणा विधानसभा में आरक्षण बिल पास होने के बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बात करते हुए)

कंपनियां इसके खिलाफ जा सकती हैं कोर्ट
इस बिल को लेकर कई जानकारों का मानना है कि इस विधेयक में सहूलियत के साथ कुछ परेशानियां भी सामने आएंगी। जो आगे चलकर सरकार को समझ में आएंगी। इतना ही नहीं हरियाणा में काम कर रहीं कंपनियां इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगी तो कोर्ट इस पर रोक लगा सकती हैं।

ऐसे मिलेगा राज्य के युवाओं का फायदा
बता दें कि हरियाणा सरकार का यह बिल 50 हजार रुपए महीने वेतन तक लागू होगा। इससे ज्यादा सैलरी वालों पर इसका असर नहीं होगा। इसका लाभ लेने के लिए हरियाणा का निवास प्रमाणपत्र होना जरूरी होगा। साथ ही जिस पद के लिए वह आवेदन कर रहे हैं, उससे संबंधित योग्यता भी पूरी करनी होगी।

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