माता पिता के जाते ही घर में आ जाते थे 4 हैवान, एक-एक करके बच्ची के साथ करते थे हैवानियत की हद पार

हैदराबाद और उन्नाव के बाद भी देश में दरिंदगी जैसी घटनाएं नहीं थम रही हैं। हरियाणा के करनाल जिले में 12 साल की लड़की ने एक नाबालिग समेत चार लोगों पर कई बार उससे बलात्कार करने का आरोप लगाया है।

Asianet News Hindi | Published : Dec 12, 2019 9:04 AM IST / Updated: Dec 12 2019, 02:50 PM IST

करनाल (हरियाणा).. हैदराबाद और उन्नाव के बाद भी देश में दरिंदगी जैसी घटनाएं नहीं थम रही हैं। रोज कहीं ना कहीं से ऐसी खबरे सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला हरियाणा में सामने आया है। जहां एक नाबालिग लड़की का चार दरिंदे गैंगरेप करते थे। आरोपी बच्ची के साथ कई बार रेप कर चुके हैं।

बच्ची को अकेला देख गर में घुस जाते थे दरिंदे
दरअसल, यह घिनौनी घटना करनाल जिले में गुरुवार के दिन सामने आई है। जहां एक 12 साल की लड़की ने एक नाबालिग समेत चार लोगों पर कई बार उससे बलात्कार करने का आरोप लगाया है। बच्ची ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया, कि जब उसके माता-पिता काम पर जाते थे तो उसके घर के पास रहने वाले आरोपियों ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।

बच्ची माता-पिता के साथ पहुंची थी थाने
इस मामले की जांच कर रहे करनाल सिटी के एसएचओ हरजिंदर सिंह ने बताया, ‘‘मंगलवार को अपने माता-पिता के साथ आई पीड़िता से हमें शिकायत मिली और हमने उसी दिन बाल यौन अपराध संरक्षण कानून समेत कानून के संबंधित प्रावधानों में मामला दर्ज किया।’’ ‘‘लड़की की मेडिकल जांच की गई और बाल कल्याण समिति ने उसकी काउंसिलिंग की।’’

दरिंदे कई बार कर चुके हैं लड़की से रप
सिंह ने बताया कि तीन आरोपियों की उम्र 18 से 20 साल के बीच है जबकि नाबालिग की उम्र करीब 15 साल है। जहां लड़की ने आरोप लगाया कि सितंबर में आरोपियों ने कई बार उससे बलात्कार किया। उन्होंने कहा, ‘‘हमने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच चल रही है।’’

12 साल कम उम्र लड़कियों रेप करने पर यहां मृत्युदंड देने का प्रावधान
पुलिस ने बताया कि वे इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि आरोपियों मे से कौन पीड़िता का पहचान वाला था और उसके घर में सबसे पहले घुसा तथा अपराध को अंजाम दिया। गौरतलब है कि हरियाणा विधानसभा ने मार्च 2018 में सर्वसम्मति से उस विधेयक को पारित किया था जिसमें 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार के दोषियों को मृत्युदंड देने का प्रावधान है।
 

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