नए साल में सभी वाहनों में अनिवार्य होगा ट्रैकिंग डिवाइस, पैनिक बटन लगाए बिना नहीं मिलेगा परमिट

Published : Dec 29, 2022, 11:19 AM IST
नए साल में सभी वाहनों में अनिवार्य होगा ट्रैकिंग डिवाइस, पैनिक बटन लगाए बिना नहीं मिलेगा परमिट

सार

चंडीगढ़ में परिवहन विभाग ने 1 जनवरी, 2023 से सभी सार्वजनिक क्षेत्र के सभी वाहनों के लिए वाहन स्थान ट्रैकिंग (VLT) डिवाइस और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने इसके लिए एक अधिसूचना जारी की है। 

चंडीगढ़(Haryana). चंडीगढ़ में परिवहन विभाग ने 1 जनवरी, 2023 से सभी सार्वजनिक क्षेत्र के सभी वाहनों के लिए वाहन स्थान ट्रैकिंग (VLT) डिवाइस और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने इसके लिए एक अधिसूचना जारी की है। एक एजेंसी के मुताबिक भारत सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश पर इस संबंध में निर्देश जारी किया गया है। प्रशासन ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार चंडीगढ़ में सार्वजनिक सेवा वाहनों (मैक्सी कैब, मोटर कैब, बस ) के लिए ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य कर दिया है।

केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत अधिसूचना से ऑटो और तीन व दो पहिया वाहन बाहर होंगे। विभाग 31 जनवरी तक चालकों को जागरूक करेगा। इसके बाद सख्ती शुरू होगी और चालान काटे जाएंगे। विभाग के अनुसार जिन गाड़ियों में सवारियां यात्रा करती हैं, उनमें वीएलटीडी और पैनिक बटन लगाना जरूरी है ताकि महिलाएं और बच्चे जो इनमें सफर करते हैं, इमरजेंसी में उन्हें तुरंत सहायता मिल सके।

कमांड सेंटर के पास होगी वाहनों की पूरी जानकारी 
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि लोगों की सुरक्षा के लिहाज से ये काफी अच्छी पहल है। डिवाइस के लगने के बाद विभाग और कमांड सेंटर के पास वाहनों की पूरी जानकारी होगी कि गाड़ी कब-कब और कहां-कहां गई। आपात की स्थिति में सवारी के पास पैनिक बटन को दबाने का विकल्प होगा, जिसके दबाते ही कमांड कंट्रोल सेंटर के साथ पुलिस को भी लोकेशन के साथ अलर्ट पहुंच जाएगा, ताकि मौके पर ही मदद पहुंचाई जा सके। 

बिना डिवाइस के नहीं होगा वाहनों का परमिट 
जारी किए गए नए निर्देशों के मुताबिक बिना इस डिवाइस के लगे किसी वाहन का परमिट नहीं होगा। इसको लेकर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (STA) की तरफ से भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कुछ एजेंसियों को मंत्रालय की ओर से इस डिवाइस को लगाने के लिए चिन्हित किया गया है, जिनके पास से चालक इसे लगवा सकते हैं। अब डिवाइस के लगने के बाद ही गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, परमिट, रिनुअल, फिटनेस आदि के सर्टिफिकेट दिए जाएंगे।

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