कैश कांड में पकड़े गए तीनों विधायकों को बंगाल हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, जल्द आ सकते हैं झारखंड

Published : Sep 06, 2022, 10:23 AM IST
कैश कांड में पकड़े गए तीनों विधायकों को बंगाल हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, जल्द आ सकते हैं झारखंड

सार

पश्चिम बंगाल में 49 लाख रुपए कैश के साथ पकड़े गए झारखंड के तीन विधायक डॉ इरफान अंसारी, नमन विक्सल और राजेश कच्छप को हाईकोर्ट ने रांची जाने की अनुमति दे दी है। हालांकि इसके लिए कोर्ट ने विधायकों के लिए शर्त रखी है। 

रांची. पश्चिम बंगाल में 49 लाख रुपए कैश के साथ पकड़े गए झारखंड के तीन विधायक डॉ इरफान अंसारी, नमन विक्सल और राजेश कच्छप को कलकत्ता हाईकोर्ट ने सशर्त झारखंड जाने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर सीआईडी समन जारी कर तीनों को पूछताछ के लिए बुलाती है तो विधायकों को 24 घंटे की भीतर हाजिर होना होगा। बंगाल में कैश के साथ पकड़ने जाने के बाद तीनों के खिलाफ सरकार गिराने के लिए खरीद-बिक्री का आरोप लगाया था। कोर्ट से आदेश मिलने के बाद तीनों विधायक जल्द झारखंड आ सकते हैं।

इस मामले की सुनवाई कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश जयमाल्या बागची और न्यायाधीश अनन्या बनर्जी की कोर्ट में हो रही थी। कोर्ट ने कहा है कि यदि झारखंड विधानसभा का काम हो तो सीआईडी को सूचना देने के बाद तीनों विधायक झारखंड जा सकते हैं।

तीनों कि सदस्यता रद्द करने की चल रही सुनवाई
बंगाल में कैश के साथ पकड़े जाने के बाद कांग्रेस ने तीनों विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया था। इसके साथ ही तीनों विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा में आवेदन दिया था। इस पर स्पीकर न्यायाधीकरण में सुनवाई चल रही है। स्पीकर न्यायाधीकरण ने पिछले दिनों तीनों विधायकों को ऑनलाइन सुनवाई में शामिल होने का निर्देश दिया था। लेकिन विधायकों ने कहा था कि उनके पास स्मार्ट फोन नहीं है। वे ऑनलाइन सुनवाई में कैसे शामिल हो सकेंगे। 

कार से मिले थे नगद रुपए, जेल गए थे तीनों विधायक
30 जुलाई को पश्चिम बंगाल की हावड़ा पुलिस ने तीनों विधायकों को गिरफ्तार किया था। जांच के क्रम में उनकी कार से 49 लाख रुपए नगद मिले थे। रुपए कहां से आए इसका जवाब नहीं देने पर तीनों विधायकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। फिर केस सीआईडी को सौंप दिया गया था। रेड करने सीआईडी की टीम तीनों विधायकों के झारखंड स्थित घर भी आई थी। पूछताछ के बाद तीनों को जेल भेज दिया गया था। 17 अगस्त को कलकत्ता हाई कोर्ट ने तीनों को जमानत दी थी। शर्त था कि तीनों विधायक कोलकाता नहीं छोड़ सकते। इसके बाद से तीनों विधायक कोलकाता में ही है। अब इजाजत मिलने के बाद तीनों जल्द झारखंड आ सकते हैं।

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