दिल्ली एम्स में नहीं रांची रिम्स में होगा लालू यादव का इलाज, जानिए RJD सुप्रीमो को क्यों लौटाया गया वापस

Published : Mar 23, 2022, 12:47 PM ISTUpdated : Mar 23, 2022, 01:42 PM IST
दिल्ली एम्स में नहीं रांची रिम्स में होगा लालू यादव का इलाज, जानिए RJD सुप्रीमो को क्यों लौटाया गया वापस

सार

लालू प्रसाद यादव लगातार स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान चल रहे हैं। मंगलवार को बेटी मीसा भारती के साथ उन्हें दिल्ली एम्स शिप्ट किया गया था। उनकी किडनी में इंफेक्शन है। इसके साथ ही कई और बीमारियों से भी आरजेडी सुप्रीमो परेशान हैं।

रांची : मंगलवार को अचानक तबीयत खराब होने के बाद दिल्ली एम्स रेफर किए गए  RJD चीफ लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को AIIMS ने एडमिट करने के मना कर दिया है। उन्हें अब फिर से रांची (Ranchi) के RIMS भेजने की तैयारी की जा रही है। जानकारी मिल रही है कि आज दोपहर तीन बजे तक उनको वापस लाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक कल शाम उन्हे दिल्ली ले जाया गया था, वहां एम्स के इमर्जेंसी वार्ड में रातभर ऑब्जर्वेशन में रखा गया और सुबह-सुबह चार बजे ही उन्हें छुट्टी दे दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डॉक्टरों का कहना है कि लालू यादव को यहां इलाज कराने की जरुरत नहीं है। 

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मंगलवार को दिल्ली भेजे गए थे लालू यादव

बता दें कि मंगलवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। उनकी खराब होती स्थिति को देखते हुए रांची रिम्स के डॉक्टरों ने दिल्ली एम्स में भर्ती करने का फैसला लिया। रिम्स के डायरेक्टर डॉ. कामेश्वर प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया था कि लालू यादव के हार्ट और किडनी पर असर हुआ है। उनकी किडनी लगातार डैमेज हो रही है। किडनी के फंक्शन का लेवल भी गिर गया है। उनकी किडनी 80 प्रतिशत तक काम नहीं कर रही है। 

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चारा घोटाले की सजा काट रहे हैं लालू यादव

21 फरवरी को CBI की विशेष कोर्ट ने लालू को चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में पांच साल की सजा की सजा सुनाई थी। उन पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। पिछली सुनवाई के दौरान उन्हें जमानत नहीं मिल पाई थी। सीबीआई कोर्ट से सजा मिलने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। लालू के वकील ने सुनवाई के दौरान अदालत में सभी जरूरी दस्तावेज पेश किए थे जिनको अदालत ने स्वीकार करते हुए निचली अदालत से रिकॉर्ड की मांग की थी। अब एक अप्रैल को इस पर सुनवाई होनी है।

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