रांची में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के सीए को ईडी कोर्ट से नहीं मिली बेल, वहीं प्रेम प्रकाश की रिमांड और बढ़ी

झारखंड में मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलें में करोड़ों रुपए के साथ पकड़ाए पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार सिंह की जमानत याचिका को ईडी की स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई में बेल देने से इंकार कर दिया है। वहीं कारोबारी प्रेम प्रकाश उर्फ पीपी की रिमांड भी 6 और दिनों के लिए बढ़ा दी गई है।

खूंटी (झारखंड). खूंटी में मनरेगा घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी सीए सुमन कुमार सिंह की जमानत याचिका पर ईडी के स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई. सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सुमन को बेल देने से इनकार कर दिया है। इससे अब यह बात साफ हो गयी है कि सीए सुमन कुमार सिंह को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। वहीं ब्रोकर प्रेम प्रकाश उर्फ पीपी को ईडी ने पंकज मिश्रा से जुड़े केस में गिरफ्तार किया है। बुधवार को ईडी ने उसी केस में दोबारा उसे रिमांड पर ले लिया है। यह जानकारी कोर्ट में मौजूद एक अधिवक्ता ने दी है। जानकारी के मुताबिक, रिमांड अवधि में प्रेम प्रकाश से उसके घरवाले और वकील प्रतिदिन मुलाकात कर सकते हैं। इसके लिए 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। 

ईडी ने छापेमारी के बाद सुमन सिंह को किया था गिरफ्तार
ईडी ने पांच मई को पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी. जिसके बाद ईडी ने पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह को गिरफ्तार किया था। दोनों से 14 दिनों की पुलिस हिरासत में पूछताछ की गई, जिसमें ईडी को बेहिसाब पैसे और आय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। 

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ईडी ने कहा... जरूरत पड़ने पर प्रेम प्रकाश को मिल सकती है मेडिकल सुविधा
अदालत ने ईडी को यह निर्देश दिया है कि जरुरत पड़ने पर प्रेम प्रकाश को मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध करायी जाये। पावर ब्रोकर के नाम से जाने जाने वाले प्रेम प्रकाश को ईडी अब रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। प्रेम प्रकाश को गिरफ़्तार करने के बाद ईडी की टीम ने उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। 

ईडी ने प्रेम प्रकाश के लिए मांगी थी 8 दिनों की रिमांड
रिमांड अवधि ख़त्म होने के बाद दोबारा ईडी ने प्रेम प्रकाश के लिए कोर्ट से आठ दिनों की रिमांड मांगी। लेकिन कोर्ट ने सिर्फ़ छह दिनों की रिमांड की मंज़ूरी दी है। अब ईडी छह दिनों तक प्रेम प्रकाश से पूछताछ करेगी। प्रेम प्रकाश को कड़ी सुरक्षा के बीच ईडी की विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया। पिछली बार ईडी की ओर से प्रेम प्रकाश को 14 दिनों की रिमांड पर लेने का आवेदन दिया गया। लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 8 दिनों के रिमांड को ही मंज़ूरी दी थी। 

प्रेम प्रकाश के ठिकाने से मिले थे एके 47
बता दें कि पिछले दिनों झारखंड के राजनेता और अफसरों के करीबी माने जाने वाले प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा था। जिसके बाद ईडी ने प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया था। इस दौरान ईडी ने प्रेम प्रकाश के हरमू स्थित शैलोदय आवास से दो एके-47 बरामद किया है। इस मामले में रांची जिला बल के दो आरक्षी को निलंबित कर दिया गया है।

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