छात्रा ने यौन शोषण का आरोप लगा खूंटी जिले के महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने एसडीएम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सैयद रियाज अहमद ने 6 जुलाई को भी कोर्ट में जमानज याचिका दायर की थी।
खूंटी. इंटर्नशिप करने आई आईआईटी की छात्रा को पार्टी में बुलाकर उससे छेड़खानी और यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार निलंबित खूंटी एसडीएम सैयद रियाज अहमद को कोर्ट से जमानत मिल गई है। उनपर सत्र न्यायधीश प्रथम संजय कुमार के कोर्ट ने उनको जमानत दी है। आईएएस अफसर पर आरोप लगने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिसूचना जारी कर रियाज अहमद को निलंबित कर दिया था।बता दें कि छात्रा ने यौन शोषण का आरोप लगा खूंटी जिले के महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने एसडीएम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में शनिवार को खूंटी एसडीएम को जमानत मिल गई है।
6 जुलाई को जमानत की अर्जी कोर्ट ने कर दी थी खारिज
हिमाचाल प्रदेश के मंडी की छात्रा से छेड़खानी और यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद खूंटी एसडीएम सैयद रियाज अहमद ने 6 जुलाई को भी कोर्ट में जमानज याचिका दायर की थी। उनकी याचिका को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सत्यपाल की अदालत ने खारिज कर दी थी। इसके बाद आईएएस अफसर ने दोबारा जमानत याचिका दाखिल की जिसमें उन्हें जमानत मिल गई।
बता दें कि एसडीएम सैयद रियाज अहमद शादीशुदा हैं। उनकी पत्नी भी आईएएस हैं, जो छत्तीसगढ़ में एसडीएम के तौर पर पोस्टेड हैं। बता दें कि इंटर्नशिप करने आई आईआईटी की छात्राओं ने यौन शोषण का आरोप लगाई थी। इस मामले को लेकर खूंटी जिले के महिला थाने में खूंटी एसडीएम सैयद रियाज अहमद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
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