दौड़ने से पहले से ही फट गया गया जूता, कस्टमर ने निर्माता कंपनी को याद दिला दी 'नानी'

यह मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का है। पढ़िए जरूर, क्योंकि इससे आपको मालूम चलेगा कि कंज्यूमर के पास क्या-क्या हक होते हैं। एक शख्स ने नामी कंपनी से जूता खरीदा, लेकिन वो 2 महीने में ही फट गया। कंज्यूमर ने कंपनी से अच्छा खासा हर्जाना वसूल लिया।

Asianet News Hindi | Published : Sep 5, 2019 12:03 PM IST

इंदौर. यह खबर आपके लिए विशेष है। इसे पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि कंज्यूमर का क्या हक होता है। मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का  है। यहां एक शख्स ने ऑनलाइन कंपनी अमेजान से नामी कंपनी प्यूमा के शूज मंगवाए थे। लेकिन वो बेहद घटिया क्वालिटी के निकले। शूज दो महीने मे ही फट गए। कंज्यूमर ने कंपनी से संपर्क किया, तो वो मामला टालती रही। आखिरकार उसने उपभोक्ता फोरम की शरण ली। उपभोक्ता फोरम ने प्यूमा स्पोर्ट्स इंडिया प्रालि. पर 8 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कंज्यूमर ने उपभोक्ता फोरम में तर्क दिया कि उसने यह जूता पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए खरीदा था। उसे उम्मीद थी कि जूता अच्छा होने से फिजिकल टेस्ट में बेहतर परफार्मेंस दे पाएगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ।

यह है  पूरा मामला..
आशीष पंवार यहां इंद्रपुरी कॉलोनी में रहते हैं। उन्होंने 9 अगस्त, 2017 को ऑनलाइन कंपनी अमेजान से प्यूमा कंपनी का एक्सपेडाइट ब्रांड का जूता मंगाया था। इसकी कीमत 2000 रुपए थी। आशीष को 14 दिसंबर, 2017 में पुलिस भर्ती परीक्षा के फिजिकल टेस्ट में शामिल होना था। हालांकि जूता दो महीने में ही फट गया। कंज्यूमर ने 7 अक्टूबर, 2017 को प्यूमा और अमेजान को नोटिस भेजा। इसके बाद 15 नवंबर, 2017 को भी नोटिस भेजा। मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद कंज्यूमर ने 2 जनवरी, 2018 को तीसरा नोटिस भेजा, तो कंपनी ने जूता बदलने की बात कही। लेकिन कंपनी की शर्त थी कि कंज्यूमर को इसका भुगतान करना होगा, इसके बदले उसे दूसरा जूता भी मिलेगा। कंज्यूमर ने इसे नकार दिया और उपभोक्ता फोरम चला गया। कोर्ट में प्यूमा की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। हालांकि अमेजान ने कहा कि वो सिर्फ माल डिलीवर करती है, प्रोडक्शन नहीं। आखिर में फोरम के अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा ने कंपनी को आदेश सुनाया कि वो कोर्ट मे हुए खर्चे के 2000 रुपए सहित 10 हजार रुपए अदा करे।
 

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