कौन है ये पूर्व विधायक, जो संसद भवन उड़ाने की धमकी देकर हुआ गिरफ्तार, लंबी है इसकी क्राइम कुंडली

Published : Sep 20, 2022, 11:32 AM ISTUpdated : Sep 20, 2022, 03:11 PM IST
  कौन है ये पूर्व विधायक, जो संसद भवन उड़ाने की धमकी देकर हुआ गिरफ्तार, लंबी है इसकी क्राइम कुंडली

सार

संसद भवन को उड़ाने की धमकी देने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक किशोर समरीते को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। किशोर समरीते के खिलाफ कई अपराधिक मामले दर्ज हैं। इससे पहले भी पुलिस उनको गिरफ्तार कर चुकी है।  

बालाघाट (मध्य प्रदेश). दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक किशोर समरीते को  गिरफ्तार कर लिया। समरीते को दिल्ली ले जाने के बाद मंगलवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अदालत में पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर लिया जाएगा। वहीं दिल्ली पुलिस ने इस मामले को लेकर मध्यप्रदेश पुलिस को सूचित कर दिया है। बता दें कि पूर्व विधायक ने धमकी दी थी कि 30 सितंबर से पहले उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो संसद भवन को उड़ा देंगे।

भोपाल के कोलार रोड अपने घर से हुई गिरफ्तारी
दरअसल, पूर्व विधायक किशोर समरीते को सोमवार शाम भोपाल के कोलार रोड स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने यह गिरफ्तारी भोपाल की सहमति से ही की। वहीं शाम को भोपाल के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सचिन अतुलकर ने इसकी सूचना मीडिया को दी। 

संसद भवन को बम से उड़ाने के लिए भेजे थे-जिलेटिन की छड़ें 
हाल ही में किशोर समरीत ने धमकी दी थी कि 30 सितंबर से पहले अगर मेरी डिमांड पूरी नहीं की गई तो वह संसद भवन को उड़ा देंगे। इतना ही नहीं उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में एक पार्सल भी भेजा था। जिसके अंदर जिलेटिन की छड़ें, राष्ट्रीय ध्वज का एक पैकेट था। साथ ही एक पत्र भी था जिसमें लिखा था अगर मेरी मांगे नहीं मांनी गईं तो 30 सितंबर को संसद भवन को बम से उड़ा। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी थी।

समरीते पर 17 आपराधिक मामले दर्ज...पहले भी हो चुके हैं गिरफ्तार
बता दें कि किशोर समरीते समाजवाटी पार्टी के टिकट पर मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के लांजी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। उन्होंने साल 2008 में विधायक का चुनाव लड़ा था। वर्तमान में वह संयुक्त क्रांति पार्टी के अध्यक्ष हैं।  समरीते पर 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं।  एक केस में स्पेशल कोर्ट ने उन्हें पांच साल की सजा भी सुनाई है। समरीते को इससे पहले जून 2021 में भी गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान उनपर ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष राजेश पाठक को ब्लैकमेल करने का आरोप लगा था। जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में की थी।

यह भी पढ़ें-'मेरे गांव में लोग पुलिस की वजह से बेच देते हैं बेटियां, भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दिया बड़ा बयान...

PREV

मध्य प्रदेश में सरकारी नीतियों, योजनाओं, शिक्षा-रोजगार, मौसम और क्षेत्रीय घटनाओं की अपडेट्स जानें। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर सहित पूरे राज्य की रिपोर्टिंग के लिए MP News in Hindi सेक्शन पढ़ें — सबसे भरोसेमंद राज्य समाचार सिर्फ Asianet News Hindi पर।

Recommended Stories

Z+ सिक्योरिटी में भी शिवराज सिंह चौहान की जान को खतरा, क्यों पाकिस्तान के निशाने पर?
सौतेली बेटी से बार-बार रेप, मां-बेटी का अश्लील वीडियो भी बनाया...अब आरोपी को डबल उम्रकैद