11 साल पुराने मारपीट मामले में दिग्विजय सिंह को मिली 1 साल जेल की सजा, देना होगा 5 हजार रुपए जुर्माना

Published : Mar 26, 2022, 08:53 PM IST
11 साल पुराने मारपीट मामले में दिग्विजय सिंह को मिली 1 साल जेल की सजा, देना होगा 5 हजार रुपए जुर्माना

सार

कांग्रेस नेता और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को 11 साल पुराने मारपीट के मामले में एक साल जेल की सजा मिली है। इसके साथ ही उनपर 5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।

भोपाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) को एक साल जेल की सजा मिली है। इंदौर के जिला अदालत ने 11 साल पुराने मारपीट के मामले में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को सजा दी। इसके साथ ही उनपर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 

कोर्ट संख्या 30 के जज मुकेश नाथ की अदालत ने शनिवार को दिग्विजय सिंह को सजा सुनाई। इसके साथ ही पूर्व सांसद प्रेमचंद्र गुड्डू समेत छह आरोपियों को भी 1-1 साल जेल और 5-5 हजार रुपए जुर्माना की सजा मिली है। कोर्ट ने तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। उनके खिलाफ कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश नहीं किए जा सके। सभी को धारा 325 के तहत सजा मिली है। यह धारा जमानतीय है। इसलिए सजा मिलने के बाद आरोपियों की जमानत प्रक्रिया शुरू हो गई। 

उज्जैन में दिखाया गया था काला झंडा
इस मामले में दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उनके खिलाफ झूठा आरोप लगाया गया था। वे उच्च अदालत में अपील करेंगे। यह मामला काला झंडा दिखाने वालों के साथ मारपीट से संबंधी है। इस केस में जयसिंह दरबार को भी दोषी पाया गया है। वह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मामला 11 साल पुराना है। 17 जुलाई 2011 को उज्जैन में दिग्विजय सिंह को भाजपा युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए थे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और भाजपा कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए थे। 

यह भी पढ़ें- भोपाली मतलब ‘होमोसेक्सुअल’, बताकर बुरे फंसे The Kashmir File के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री

आरोप है कि इस दौरान काला झंडा दिखाने वालों के साथ मारपीट की गई। इस मामले में दिग्विजय सिंह, प्रेमचंद्र गुड्डू, अनंत नारायण, जयसिंह दरबार, असलम लाल और दिलीप चौधरी के खिलाफ जीवाजीगंज थाना में एफआईआर दर्ज कराया गया था। कोर्ट ने दिग्विजय सिंह और प्रेमचंद गुड्डू को धारा 325 और धारा 109 के तहत दोषी करार दिया है। वहीं, अन्य चार आरोपियों को धारा 325 के तहत दोषी करार दिया गया है।

यह भी पढ़ें- मध्य प्रदेश के सतना प्रशासन में हड़ंकपः वैक्सीन लगते ही 12 बच्चे बीमार, एक-एककर हो गए बेहोश 

PREV

मध्य प्रदेश में सरकारी नीतियों, योजनाओं, शिक्षा-रोजगार, मौसम और क्षेत्रीय घटनाओं की अपडेट्स जानें। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर सहित पूरे राज्य की रिपोर्टिंग के लिए MP News in Hindi सेक्शन पढ़ें — सबसे भरोसेमंद राज्य समाचार सिर्फ Asianet News Hindi पर।

Recommended Stories

मुस्लिम बन जाओ..लड़की ने किया इनकार तो दोस्तों को भेज दिया रेप का वीडियो
Digital Census 2027: मध्यप्रदेश में डिजिटल जनगणना तैयारी तेज, सीएम ने अधिकारियों को दिए अहम निर्देश