गुड न्यूज: MP में आज से मॉल-जिम और रेस्त्रां खुलेंगे, दफ्तर जा सकेंगे 100% कर्मचारी..ये अभी भी बंद

 मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में चिकित्सा शिक्षा मंत्री  विश्वास सारंग और कोरोना कोर ग्रप कमेटी के साथ अधिकारियों के अलावा 52 जिलों के कोविड प्रभारी मंत्रियों के साथ कोविड संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। जिसमें उन्होंने सभी लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ा देने पर चर्चा करने के बाद लॉकडाउन में और ढील देने की घोषणा की।

Asianet News Hindi | Published : Jun 16, 2021 3:02 AM IST / Updated: Jun 16 2021, 08:47 AM IST

भोपाल (मध्य प्रदेश). देशभर में कोरोना के मामले तेजी से कम हो रहे हैं। संक्रमण की थमती रफ्तार के चलते आम जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। कई राज्यों ने लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू में और अधिक ढील देना शरू कर दी है। इसी बीच मध्यप्रदेश सरकार ने अनलॉक-2 की नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अब राज्य में सभी शॉपिंग मॉल, जिम, रेस्टोरेंट, क्लब, फिटनेस सेंटर और खेल स्टेडियम को खोलने की अनुमति दे दी गई है। इतना ही नहीं सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस 100 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 9 से रात  8 बजे तक खुले रहेंगे।

30 जून तक प्रवाभी रहेगी अनलॉक-2 की गाइडलाइन
दरअसल, मंगलवार को मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में चिकित्सा शिक्षा मंत्री  विश्वास सारंग और कोरोना कोर ग्रप कमेटी के साथ अधिकारियों के अलावा 52 जिलों के कोविड प्रभारी मंत्रियों के साथ कोविड संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। जिसमें उन्होंने सभी लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ा देने पर चर्चा करने के बाद लॉकडाउन में और ढील देने की घोषणा की। बता दें कि नई गाइडलाइन प्रदेश में बुधवार से जारी होगी। जो कि इसी माह 30 जून तक प्रवाभी रहेगी। वहीं 1 जुलाई से सरकार नई गाइडलाइन समीक्षा करने के बाद जारी करेगी।

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नाइट कर्फ्यू और रविवार को बंद रहेगा प्रदेश
मध्य प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइन के मुतबिक, पूरे राज्य में पहले की तरह अभी भी रात 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। साथ ही हर रविवार को पूरा प्रदेश बंद रहेगा यानि जनता कर्फ्यू जारी रहेगा। जो कि शनिवार रात 10 से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। अनलॉक-2 में शिवराज सरकार ने सभी जिले के कलेक्टरों को कह दिया है कि वह अपने जिले के स्थिति के आधार पर छूट दे सकते हैं।

जानिए  अनलॉक-2 क्या खुला रहेगा
- रेस्टोरेंट, जिम, फिटनेस सेंटर, क्लब को 50% क्षमता के साथ खोल सकेंगे।
- सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
- शादी-विवाह में दोनों पक्षों को मिलाकर 50 लोग शामिल हो सकेंगे। 
- होटल और लॉज अब पूरी झमता के साथ खोलने की अनुमति होगी।
- अंतिम संस्कार में कोविड प्रोटोकॉल के तहत सिर्फ 10 लोग ही होंगे शामिल।
- खेल मैदान और स्टेडियम खुलेंगे, लेकिन किसी खेल का आयोजन नहीं होगा।

जानिए अभी क्या रहेगा बंद
- सामाजिक-राजनीतिक-खेल-मनोरंजन-सांस्कृतिक-धार्मिक आयोजन और मेलों पर प्रतिबंध रहेगा।
-सभी सिनेमाघर और स्वीमिंग पूल को अभी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है।
-सरकारी और गैर सरकारी सभी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे।
-छोटे-बड़े सभी कोंचिग सेंटर को खोलने की नहीं मिली अनुमति।
- सैलून-स्पा सेंटर और हाट बाजार फिलहाल बंद रहेंगे।

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