MP में सरकारी नौकरी में OBC को मिलेगा 27 फीसदी आरक्षण, इन तीन परीक्षाओं में रहेगी रोक

नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार के महाधिवक्ता ने राय दी थी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018, पीएससी से स्वास्थ्य विभाग की भर्तियां और पीजी मेडिकल परीक्षा पर फिलहाल हाई कोर्ट का स्टे है।

Asianet News Hindi | Published : Sep 3, 2021 4:07 AM IST / Updated: Sep 03 2021, 10:15 AM IST

भोपाल. मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27 फीसदी आरक्षण लागू कर दिया है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से ऑर्डर जारी कर दिया गया है। इस ऑर्डर के अनुसार, यह फैसला 2019 से लागू होगा। हालांकि आदेश में में ये साफ किया गया है कि जिन परीक्षाओं और भर्ती पर हाईकोर्ट में मामला चल रहा है उन्हें छोड़कर यह आदेश सभी भर्ती और परीक्षाओं में लागू होगा।

 

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नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार के महाधिवक्ता ने राय दी थी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018, पीएससी से स्वास्थ्य विभाग की भर्तियां और पीजी मेडिकल परीक्षा पर फिलहाल हाई कोर्ट का स्टे है। इसलिए इन्हें छोड़कर सभी परीक्षाओं में आरक्षण का यह फैसला लागू किया जाएगा। भूपेंद्र सिंह ने इस दौरान कांग्रेस पर भी तंज कसा। ओबीसी आरक्षण का श्रेय लेने की कांग्रेस की कोशिश पर तंज कसते हुए सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण को लेकर सिर्फ राजनीति की है।

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उन्होंने कहा- कांग्रेस का पिछड़ा वर्ग विरोधी चेहरा एक बार फिर उजागर। कमलनाथ सरकार ने विधानसभा और हाई कोर्ट में प्रदेश में ओबीसी की आबादी  51% की जगह केवल 27% बतायी। इसके चलते कोर्ट ने शत-प्रतिशत आबादी को आरक्षण देने पर रोक लगा दी थी। कांग्रेस ओबीसी वर्ग की हितैषी नहीं है, इसलिए हाई कोर्ट के स्टे के खिलाफ वह  सुप्रीम कोर्ट में नहीं गयी।   

कोर्ट ने लगाई थी रोक
इससे पहले 1 सिंतबर को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण में लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश वी के शुक्ला की डबल बेंच ने संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए ओबीसी आरक्षण में लगी रोक को हटाने से इनकार करते हुए अंतिम सुनवाई के निर्देश जारी किए थे।

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इन परीक्षाओं में लगी है रोक
पीजी NEET 2019-20, PSC, मेडिकल अधिकारी भर्ती और शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है।  मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा तीन परीक्षाओं में इस आरक्षण पर लगाई गई रोक को छोड़कर बाकी सभी परीक्षाओं तथा नौकरियों में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण मिलेगा।

 

14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी हुआ आरक्षण
प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया गया है। एसटी के लिए 21 फीसदी आरक्षण तो एससी के लिए राज्य में अब 17 फीसदी आरक्षण हो गया है।

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पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष होंगे पूर्व मंत्री बिसेन
राज्य शासन ने पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन को मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 अगस्त, 2021 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में अपने सम्बोधन में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के गठन की घोषणा की थी। 

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