मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला: कॉमेडियन मुन्नवर फारुकी को जमानत नहीं, अब उनको जेल में ही रहना होगा

Published : Jan 28, 2021, 01:53 PM ISTUpdated : Jan 28, 2021, 02:00 PM IST
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला: कॉमेडियन मुन्नवर फारुकी को जमानत नहीं, अब उनको जेल में ही रहना होगा

सार

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गुरुवार को कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जज ने कहा कि कहा कि भाईचारे और सद्भावना का प्रचार करना हर नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है।

इंदौर (मध्य प्रदेश). स्टैंड-अप कॉमिक मुनव्वर फारुकी की जमानत याचिका को आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। मुनव्वर फारुकी और चार अन्य कॉमेडियन को उनके शो के दौरान हिंदू देवताओं को लेकर कथित आपत्तिजनक चुटकिले सुनाए थे। शिकायक के बाद उन्हें 2 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि फारुखी 27 दिनों से जेल में बंद है और अब इस फैसले के बाद फिलहाल वह जेल में ही रहेगा।

जज ने फैसला सुनाते कही यह बात
दरअसल, इस मामले पर इंदौर की एक अदालत ने सोमवार को सुनवाई के बाद यह फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिस पर आज जस्टिस रोहित आर्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए यह फैसला सुनाया। जज ने कहा-भाईचारे और सद्भावना का प्रचार करना हर नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है, कॉमेडियन पर आरोप है कि उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाया था। 

बीजेपी विधायक के बेटे की शिकायत पर दर्ज हुआ था मामला
बता दें कि मुनव्वर फारुकी के अलावा उनके अन्य चार साथी नलिन यादव, एड्विन एंथोनी, प्रखर व्यास और प्रियम व्यास को इंदौर के भाजपा मालिनी गौड़ के बेटे की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था। जहां उनपर हिंदू देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा था। जहां एक स्थानीय अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

कॉमेडियन खारिज हो चुकीं तीन याचिकाएं
फारुकी के वकील ने दलील दी थी कि उन्हें कॉमेडी शो के आयोजकों द्वारा आमंत्रित किया गया था और वह मौजूद थे, लेकिन कथित तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा। फारूकी के वकीलों की तरफ से दायर दो याचिकाएं पहले भी खारिज हो चुकी हैं। यह तीसरी और राज्य की हाईकोर्ट में तीसरी याचिका थी।

वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा कर रहे थे पैरवी
कॉमेडियन  फारुकी की तरफ से कोर्ट में पैरवी वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा कर रहे । तन्खा ने स्टैंड-अप कॉमिक मुनव्वर फारुकी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 295-ए के तहत प्राथमिकी दर्ज किए जाने को लेकर सवाल उठाए थे।

शो के दौरान काॉमेडियन की थी पिटाई
नए साल के मौके पर 56 दुकान स्थित मुनरो कैफे में काॉमेडियन मुन्नवर फारुखी को बुलाया गया था। इस शो के दौरान उन्होंने धार्मिक भावनाएं भड़काने के साथ भगवान राम और सीता पर अपमानजनक चुटकले सुनाए हुए थे। जब इस मामले की जानकारी हुआ हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को लगी तो वह शो में पहुंच गए। जहां उन्होंने मुन्नवर ​​​​​​सहित ​सभी  काॉमेडियन को पहले जमकर पीटा फिर थाने ले गए।

PREV

मध्य प्रदेश में सरकारी नीतियों, योजनाओं, शिक्षा-रोजगार, मौसम और क्षेत्रीय घटनाओं की अपडेट्स जानें। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर सहित पूरे राज्य की रिपोर्टिंग के लिए MP News in Hindi सेक्शन पढ़ें — सबसे भरोसेमंद राज्य समाचार सिर्फ Asianet News Hindi पर।

Recommended Stories

Unnat Krishi Mahotsav 2026: रायसेन में उन्नत कृषि महोत्सव 2026, किसानों को योजनाएं, तकनीक और बाजार तक मिली पूरी जानकारी
Indore Vande Mataram Controversy: इंदौर नगर निगम में वंदे मातरम विवाद पर सियासत गरम, CM मोहन यादव का कांग्रेस पर हमला