
भोपाल : अगर आप मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में पंचायत चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो अपना बकाया बिजली का बिल तुरंत भर दें। नहीं तो आपका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। दरअसल, नए नियम के मुताबिक त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों को अपने नाम निर्देशन-पत्र के साथ संबंधित NOC विद्युत वितरण कंपनी को भी देना होगा। उम्मीदवार को बिजली कंपनी से जुड़ी बकाये का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसा नहीं करने पर नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा। यह प्रमाण पत्र तय की गई तारीख और समय से पहले रिटर्निंग ऑफिसर को भी देना होगा।
नाम से कनेक्शन नहीं, फिर भी देना होगा प्रमाण पत्र
जिला निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक बिना बकाया का प्रमाण-पत्र नाम निर्देशन-पत्रों की संमीक्षा के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को दिए जा सकते हैं। उम्मीदवार को प्रमाण-पत्र लेने में किसी भी तरह की परेशानी न हो इसके लिए विद्युत वितरण केंद्र पर सुविधा काउंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी उम्मीदवार के नाम से विद्युत कनेक्शन नहीं है, तो उन्हें भी इसकी जानकारी देनी होगी। जिसके बाद वितरण केंद्र की तरफ से उन्हें एक पत्र दिया जाएगा, जिसे वे अपने नामांकन में इस्तेमाल कर सकते हैं।
सोमवार से नामांकन शुरू
बता दें कि मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सोमवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोमवार से पहले और दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए नामांकन भरे जा रहे हैं। आखिरी तारीख 20 दिसंबर है, जबकि तीसरे चरण के लिए 6 जनवरी है। पहले और दूसरे चरण के लिए स्क्रूटनी 21 दिसंबर और तीसरे चरण के लिए 7 जनवरी है। नाम वापसी की आखिरी तारीख और चुनाव चिन्ह अलॉटमेंट 23 दिसंबर और तृतीय चरण के लिए 10 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक है। पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण के लिए 6 जनवरी, दूसरा चरण 28 जनवरी और तृतीय चरण के लिये 16 फरवरी 2022 को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा।
प्रत्याशियों के लिए ये भी जरूरी
पंचायत चुनाव में सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों को नाम निर्देशन-पत्र के साथ पंचायत से एनओसी लेकर जमा करना होगा। ऐसा न करने पर नामांकन पत्र अपने आप ही रद्द हो जाएगा। प्रत्याशी जिस पंचायत से खड़ा हो रहा है उसी पंचायत का एनओसी उसे जमा कराना होगा। अगर वो पहले किसी अन्य पंचायत का पदाधिकारी रह चुका है तो वहां का भी NOC जमा कराना होगा। इसी तरह यदि कोई पूर्व जनपद पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे ग्राम पंचायत के साथ संबंधित जिला, जनपद पंचायत का भी NOC देना जरूरी होगा।
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