यौन उत्पीड़न केस में विवादित फैसले देने वाली बांबे हाईकोर्ट की जज पुष्पा गनेडीवाला ने दिया इस्तीफा

एक केस में फैसला देते हुए कहा था कि POCSO अधिनियम के तहत हमला और 'एक नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ना और उसकी पैंट की ज़िप खोलना' अधिनियम के तहत 'यौन हमला' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है।

मुंबई। यौन उत्पीड़न के केस (Sexual assault case)में विवादास्पद फैसला देने वाली बांबे हाईकोर्ट की जज जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला (Pushpa Ganediwala) ने इस्तीफा दे दिया है। गनेडीवाला को उनके कई फैसलों पर आलोचना का सामना करना पड़ा। यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत 'यौन हमले' के रूप में व्याख्या के लिए विवादास्पद माना गया था।

न्यायमूर्ति गनेडीवाला वर्तमान में बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर बेंच में थीं। अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त होने से एक दिन पहले उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। जस्टिस गनेडीवाला को सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा न तो विस्तार दिया गया था और न ही पदोन्नति दी गई थी।
 
स्थायी जज के रूप में नियुक्ति को वापस ले लिया गया था

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जनवरी और फरवरी 2021 में दिए गए उनके विवादित निर्णयों के बाद, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति गनेडीवाला को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अपनी सिफारिश वापस ले ली थी। अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया था। कार्यकाल शुक्रवार को समाप्त हो गया है।

न्यायमूर्ति गनेडीवाला को 12 फरवरी, 2022 को उनके अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में जिला सत्र न्यायाधीश के रूप में वापस जिला न्यायपालिका में पदावनत किया जाएगा। अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में उनके कार्यकाल के विस्तार न होने साथ ही उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति न होने के बाद जस्टिस गनेडीवाला ने इस्तीफा दे दिया। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है।

यह फैसले काफी विवादित हुए थे

न्यायमूर्ति गनेडीवाला जनवरी और फरवरी 2021 में पारित कई फैसलों के लिए जांच के दायरे में आ गई थीं। एक केस में फैसला देते हुए कहा था कि इस अधिनियम को यौन अपराध के रूप में माना जाने के लिए 'यौन इरादे से त्वचा से त्वचा का संपर्क' होना चाहिए। POCSO अधिनियम के तहत हमला और 'एक नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ना और उसकी पैंट की ज़िप खोलना' अधिनियम के तहत 'यौन हमला' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है।

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