मनी लॉन्ड्रिंग केस में परमबीर सिंह के लापता होने पर शनिवार को मुंबई की एक कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। परमबीर के अलावा कोर्ट ने अरेस्ट के लिए विनय सिंह, रियाज भाटी के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया है।
मुंबई : मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच का सामना कर रहे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Parambir Singh)इस समय कहां हैं, इसका पता नहीं चल पा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि उनके ठिकाने के बारे में जांच एजेंसियों को भी कोई जानकारी नहीं है। बीच में ऐसी भी खबरें सामने आईं जब कहा गया कि वह देश छोड़कर रूस (Russia) भाग गए हैं। इस बीच कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने दावा किया है कि परमबीर सिंह इस वक्त बेल्जियम (Belgium) में हैं। निरुपम ने यह भी सवाल किया कि मुंबई (mumbai) के पूर्व पुलिस कमिश्नर बेल्जियम कैसे पहुंचे और उनकी मदद किसने की? इससे पहले शनिवार को परमबीर सिंह के लापता होने पर मुंबई की एक कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। परमबीर के अलावा कोर्ट ने अरेस्ट के लिए विनय सिंह, रियाज भाटी के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया है।
संजय निरुपम ने क्या कहा
संजय निरुपम ने परमबीर सिंह की फोटो ट्वीट करते हुए लिखा कि ये हैं मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर। मंत्री पर हफ्ता वसूली का आरोप लगाया था। खुद पांच मामलों में वांटेड हैं। पुलिस ने कहा है कि ये फरार हैं, पता चला है, ये बेल्जियम में है। बेल्जियम गया कैसे? इसे किसने सेफ पैसेज दिया? क्या हम अंडरकवर भेजकर इसे ला नहीं सकते ?
कब से फरार हैं परमबीर सिंह
बता दें कि जब परमबीर सिंह मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, तो उसी समय एंटीलिया विस्फोटक मामला सामने आया था। जिसके चलते सचिन वझे की गिरफ्तारी के बाद परमबीर सिंह को भी मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया था। परमबीर सिंह इसके बाद छुट्टी पर चले गए थे और वो तभी से फरार हैं। महाराष्ट्र सरकार तभी से परमबीर सिंह की तलाश कर रही है। परमबीर सिंह को कई बार कोर्ट के सामने पेश होने के लिए समन भेजे जा चुके हैं लेकिन उनका कोई सुराग नहीं है।
परमबीर पर क्या आरोप हैं
दरअसल, बिल्डर बिमल अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि परमबीर सिंह और दूसरे लोगों ने उनसे जबरन वसूली की कोशिश की थी। इसके बाद परमबीर पर जबरन वसूली की कम से कम चार FIR दर्ज की गई हैं। उन्होंने महाराष्ट्र (maharashtra) के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) पर पुलिस अधिकारियों से होटल और बार मालिकों से रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। देशमुख ने इस आरोप से इनकार किया था और बाद में इस्तीफा दे दिया था। परमबीर के खिलाफ इस सप्ताह में कोर्ट का यह दूसरा आदेश है। मंगलवार को भी ठाणे जिले की कोर्ट ने भी उनके खिलाफ दर्ज जबरन वसूली के एक और मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया था।
इसे भी पढ़ें- Cruise Drugs Case : आर्यन खाने के बाद मुनमुन धमेचा की भी रिहाई, 28 दिन बाद आज जेल से आएंगी बाहर
इसे भी पढ़ें- समीर वानखेड़े को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, बिना नोटिस नहीं होगी गिरफ्तारी, तीन दिन पहले देनी होगी जानकारी