मराठा आरक्षण को लेकर बड़ा फैसलाः महाराष्ट्र सरकार देगी एडमिशन और नौकरी में 10 प्रतिशत रिजर्वेशन

महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने सोमवार को आदेश जारी किया कि मराठा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के युवाओं को नौकरियों में दस प्रतिशत रिजर्वेशन मिलेगा। 

Asianet News Hindi | Published : May 31, 2021 12:08 PM IST

मुंबई। आरक्षण की मांग को लेकर नाराज चल रहे मराठा समुदाय को उद्धव सरकार ने साधने की कोशिश की है। राज्य सरकार ने मराठा समुदाय को नौकरियों और एडमिशन में दस प्रतिशत रिजर्वेशन देने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र में इनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नौकरी और एडमिशन का कोटा मिलेगा। 

राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने सोमवार को आदेश जारी किया कि मराठा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के युवाओं को नौकरियों में दस प्रतिशत रिजर्वेशन मिलेगा। यह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में दिया जाएगा। जबकि एडमिशन में भी मराठा समुदाय को दस प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। 

सुप्रीम कोर्ट ने मराठा समुदाय को आरक्षण पर रोक लगाई थी

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को अवैध करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मराठा आर्थिक रुप से कमजोर नहीं हैं। मराठा आरक्षण से पचास प्रतिशत की सीमा का भी उल्लंघन है। 
 

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