उद्धव सरकार के खिलाफ आमरण अनशन करेंगे अन्ना हजारे, 14 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, जानें क्यों

Published : Feb 09, 2022, 01:46 PM ISTUpdated : Feb 09, 2022, 01:59 PM IST
उद्धव सरकार के खिलाफ आमरण अनशन करेंगे अन्ना हजारे, 14 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, जानें क्यों

सार

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने उद्धव सरकार के खिलाफ अनशन का ऐलान कर दिया है। वे 14 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। 

मुंबई : महाराष्ट्र (Maharashtra) में सुपरमार्केट और वॉक-इन स्टोर में शराब बेचने की परमिशन के फैसले से सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे नाराज हो गए हैं। उन्होंने उद्धव सरकार के खिलाफ अनशन का ऐलान कर दिया है। अन्ना हजारे 14 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। बता दें कि राज्य सरकार ने सुपरमार्केट्स में वाइन बेचने का फैसला किया है। इस फैसले की खूब आलोचना हो रही है। अब गांधीवादी अन्ना हजारे को भी उद्धव सरकार का यह फैसला रास नहीं आया है। इसी कारण उन्होंने आमरण अनशन का ऐलान कर दिया है।

मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
अन्ना हजारे ने इसको लेकर सीएम उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि क्या सरकार को नहीं लगता कि उससे इस फैसले से महिलाओं को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। युवा शक्ति हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। उसके पास फैसले का विरोध करने के अलावा कोई चारा नहीं है। यह आश्चर्यजनक है कि सरकार कह रही है कि वाइन, शराब नहीं है।

इसे भी पढ़ें-भीमा कोरेगांव मामला : सात आरोपियों के जब्त फोन पेगासस कमेटी को सौंपने की अनुमति के लिए स्पेशल कोर्ट पहुंची NIA

वाइन हमारी संस्कृति को नष्ट कर देगी - हजारे

अन्ना हजारे ने पत्र में आगे लिखा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) कभी मेरी चिट्ठी का जवाब नहीं देते। अब राज्य के मुख्यमंत्री ऐसा ही करते दिख रहे हैं। मैंने कभी किसी निजी मामले पर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को पत्र नहीं लिखा। मैं व्यापक हित के सामाजिक मुद्दों पर ही पत्र लिखता हूं। बच्चे हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं। ये कल के हीरो हैं। अगर वाइन सुपरमार्केट और किराने की दुकानों में रखी जाती है, तो ये बच्चे भी आदी हो जाएंगे। अगर दुकान में वाइन आ जाए तो यह हमारी संस्कृति को नष्ट कर देगी।  

इसे भी पढ़ें-'धर्म संसद में जो कुछ कहा गया वो हिंदुत्व नहीं, हमारे संविधान की प्रकृति हिंदुत्ववादी - मोहन भागवत

क्या है नई शराब नीति

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि सुपरमार्केट और आस-पड़ोस की दुकानों में शराब की बिक्री के लिए अलग से स्टॉल लगाए जाएंगे। नए नियम के मुताबिक, जगह का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक हो। इसके साथ ही उसका महाराष्ट्र की दुकान और प्रतिष्ठान कानून के तहत रजिस्ट्रेशन जरूरी है। हालांकि, पूजा स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों के निकट सुपरमार्केट में शराब की बिक्री की इजाजत नहीं दी गई है। इसके अलावा जिन जिलों में शराबबंदी लागू है वहां भी शराब की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। शराब बेचने के लिए सुपरमार्केट को पांच हजार रुपए शुल्क देना होगा।

इसे भी पढ़ें-शिवसेना सांसद संजय राउत के सितारे गर्दिश में, किरीट सोमैया ने लगाया 100 करोड़ के कोविड सेंटर घोटाले का आरोप

इसे भी पढ़ें-मुंबई की ट्रैफिक में फंसकर तलाक की कगार पर पहुंच जाते हैं 3% लोग, जानें किसने दिया यह गजब का बयान

 

PREV

मुंबई-पुणे से लेकर पूरे महाराष्ट्र की राजनीति, बिज़नेस गतिविधियाँ, बॉलीवुड अपडेट्स और लोकल घटनाओं पर हर पल की खबरें पढ़ें। राज्य की सबसे विश्वसनीय कवरेज के लिए Maharashtra News in Hindi सेक्शन फॉलो करें — केवल Asianet News Hindi पर।

Read more Articles on

Recommended Stories

Mumbai Crime: बेटी पर बरपा बेरोजगार पिता का कहर, बचाने दौड़ी मां को भी नहीं छोड़ा
TCS ने पुणे ऑफिस से 365 को निकाला, लेबर कमिश्नर के पास पहुंच गए कर्मचारी