मुकेश अंबानी को धमकी देने वाले को लेकर बड़ा खुलासा, कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील ने किया दावा

कोर्ट में सुनवाई के दौरान भौमिक के वकील विजय कुमार माने ने कहा कि उनके मुवक्किल ने अंबानी या उनके परिवार के किसी भी सदस्य को कोई सीधा फोन नहीं किया था। उन्होंने बताया कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ्य नहीं है। 

मुंबई. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चैयरमैन मुकेश अंबानी और उनकी फैमली को धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट में पेश किया। पुलिस द्वारा लगाई गई याचिका का आरोपी के वकील ने विरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने खुलासा किया कि उनका मुवक्किल मानसिक रूप से अस्वस्थ है और फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। बता दें कि आरोपी की विष्णु बोधी भौमिक की एक ज्वेलरी शॉप है और उसने रिलांयस फाउंडेशन हॉस्पिटल में फोन कर मुकेश अंबानी और उनकी फैमली को जान से मारने की धमकी दी थी।  

अजफल के नाम से दी थी धमकी 
पुलिस के अनुसार, फोन पर धमकी देने वाले ने मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी थी और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके साथ ही रिलायंस समूह के संस्थापक दिवंगत धीरूभाई अंबानी को भी गाली दी थी। पुलिस के अनुसार, भौमिक ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी अफजल गुरु के नाम का इस्तेमाल करके फर्जी कॉल किया था। लेकिन वह ये बात नहीं जानता था कि 2001 में  संसद हमले के मुख्य आरोपी को 9 फरवरी, 2013 को फांसी दे दी गई थी।  

Latest Videos

मंगलवार को आरोपी को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस ने 10 दिन की रिमांड मांगी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सहायक लोक अभियोजक, एयू शेख ने कहा- “आरोपी ने प्लानिंग के साथ धमकी भरे कॉल किए हैं। पुलिस यह पता लगाना चाहती है कि उसने उद्योगपति को धमकी क्यों दी और क्या उसका असामाजिक तत्वों से कोई संबंध है। या फिर ऐसा करने के लिए आरोपी को उसके किसी साथी ने उकसाया था। 

क्या कहा भौमिक के वकील ने
कोर्ट में सुनवाई के दौरान भौमिक के वकील विजय कुमार माने ने कहा कि उनके मुवक्किल ने अंबानी या उनके परिवार के किसी भी सदस्य को कोई सीधा फोन नहीं किया था और उन्हें सीधे धमकी नहीं दी थी। "इसलिए, उनके मामले में धारा 506 (II) लागू नहीं की जा सकती। माने ने अदालत को बताया कि भौमिक मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और उसका इलाज चल रहा है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि केवल चिकित्सकीय देख रेख में ही उनसे पूछताछ की अनुमति दी जाए। हालांकि अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद भौमिक को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 

इसे भी पढे़ं-  ऑर्थर रोड जेल में मुंबई के टॉप 3 लीडर: कैदी नंबर 2225 हैं अनिल देशमुख, संजय राउत को मिल रही हैं ये सुविधाएं

Read more Articles on
Share this article
click me!

Latest Videos

दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल को कोर्ट से लगा झटका, कर दिया इनकार । Arvind Kejriwal । Delhi HC
UP bypoll Election 2024: 3 सीटें जहां BJP के अपनों ने बढ़ाई टेंशन, होने जा रहा बड़ा नुकसान!
Maharashtra Election: CM पद के लिए कई दावेदार, कौन बनेगा महामुकाबले के बाद 'मुख्य' किरदार
SC on Delhi Pollution: बेहाल दिल्ली, कोर्ट ने लगाई पुलिस और सरकार को फटकार, दिए निर्देश
'मणिपुर को तबाह करने में मोदी साझेदार' कांग्रेस ने पूछा क्यों फूल रहे पीएम और अमित शाह के हाथ-पांव?