मुंबई. 22 मई को पायल तडवी की मौत के मामले में आरोपी तीनों महिला डॉक्टर्स की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी।
मुंबई. 22 मई को पायल तडवी की मौत के मामले में आरोपी तीनों महिला डॉक्टर्स की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। जज पीबी जाधव ने शुक्रवार को तीन डॉक्टरों की जमानत याचिका पर दलीलें सुनीं थी और फैसला सोमवार के लिए सुरक्षित रखा था।
मेडिकल छात्रा 26 वर्षीय पायल ने 22 मई को बीवाईयल नायर हॉस्पिटल के हॉस्टल में सुसाइड किया था। परिवार ने पायल के तीन सीनियर्स डॉक्टर हेमा आहूजा, भक्ति मेहर और अंकिता खंडेलवाल को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया था।