
नागपुर( Maharashtra). बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार लगातार कई तरह के प्रयास कर रही है। प्रदूषण को कम करने के लिए पहले ही कई नियम बनाए जा चुके हैं। निजी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के लिए एक समय सीमा तय थी कि 10 साल और 15 साल बाद पुराने वाहनों को नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन अब यह नियम सरकारी गाड़ियों पर भी लगने जा रहा है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साफ कर दिया है कि अब 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया जाएगा और इस तरह की गाड़ियां सड़कों पर नजर नहीं आएंगी।
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस नए नियम को सभी राज्यों के लिए लागू कर दिया है। बता दें कि राज्य सरकारों को कहा गया है कि अपने दायरे में आने वाले विभागों में इस्तेमाल हो रहे 15 साल पुराने ट्रक, बस और कारों व किसी भी तरह की सरकारी गाड़ियों को स्क्रैप कर दें।
एक जिले में होंगे 2 से 3 स्क्रैपिंग सेंटर
गौरतलब है कि इस साल मई में हरियाणा में नई रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (RVSF) के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा करते हुए कहा था कि देश के हर जिले में वाहनों को स्क्रैप करने के लिए दो से तीन सेंटर खोले जाएंगे। जिससे पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए वाहन मालिकों को कहीं दूर न भटकना पड़े।
स्वेच्छा से पुराने वाहनों को स्क्रैप करने वालों को लाभ
बता दें कि इस नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत सरकार स्वेच्छा से अपने वाहनों को स्क्रैप करने वाले मालिकों को प्रोत्साहन देती है। इसके लिए सरकार नई कारों के खरीदने पर पंजीकरण शुल्क पर छूट देती है।
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