मुंबई में अब बिना लाउडस्पीकर होगी सुबह की अजान, मुस्लिम धर्मगुरुओं का बड़ा फैसला

बुधवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर ऐलान किया कि अगर लाउड स्पीकर पर अजान नहीं बंद हुआ तो हनुमान चालीसा भी जारी रहेगा। यह धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक विषय है। अगर वे इसे धार्मिक रंग देंगे तो हमें भी अपने ही अंदाज में जवाब देना पड़ेगा।

Asianet News Hindi | Published : May 5, 2022 2:50 AM IST / Updated: May 05 2022, 08:30 AM IST

मुंबई : महाराष्ट्र (Maharashtra) में लाउडस्पीकर विवाद (Loudspeaker controversy) चरम पर है, सियासी पारा हाई तो बयानबाजी भी खूब हो रही है। इस बीच मुंबई (Mumbai) एक बड़ी खबर आ रही है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि अब सुबह की अजान बिना लाउडस्पीकर के होगी। बुधवार देर रात साउथ मुंबई में करी 26 मस्जिदों के धर्मगुरुओं ने बैठक कर यह फैसला लिया। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा और इसी के तहत अब से सुबह की अजान बिना लाउडस्पीकर के ही की जाएगी। 

लाउडस्पीकर से अजान नहीं 
सुन्नी बड़ी मस्जिद में देर रात हुई इस बैठक में भायखला के मदनपुरा, नागपाड़ा और अग्रीपाडा के मुस्लिम धर्मगुरु शामिल हुए। काफी देर चले मंथन के बाद उन्होंने फैसला लिया कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इन इलाकों में अजान के दौरान लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। गुरुवार सुबह इसका असर भी देखने को मिला। मुंबई की मशहूर मिनारा मस्जिद में आज सुबह की अजान बिना लाउडस्पीकर के ही की गई।

Latest Videos

क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश
इससे पहले लाउडस्पीकर पर मचे विवाद को देखते हुए गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल (Dilip Walse-Patil) ने कहा था कि उनकी सरकार जल्द से जल्द अजान को लेकर एक गाइडलाइंस जारी करेगी। डीजीपी और मुंबई पुलिस कमिश्नर को इस संबंध में एक संयुक्त नीति बनाने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की बा करें ते रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर मनाही है। आदेश के मुताबिक ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल, कम्युनिटी और बैंक्वेट हॉल जैसे बंद जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। 

सरकार के आदेश से हो सकता है इस्तेमाल
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो कुछ मौकों पर इसकी छूट दे सकती है। किसी संगठन या धार्मिक कार्यक्रम के लिए लाउडस्पीकर या दूसरे यंत्रों को बजाने की अनुमति रात 10 बजे से बढ़ाकर 12 बजे तक कर सकती है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन जोड़ी गई है कि ऐसा एक साल में सिर्फ 15 दिन ही हो सकता है। अगर कोई भी इन नियमों के दायरे से बाहर जाता है तो उसे पांच साल की जेल या फिर एक लाख रुपए का जुर्माने दोनों की सजा मिल सकती है। इसके लिए एन्वार्यमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

इसे भी पढ़ें-राज ठाकरे का खुला चैलेंज : 'लाउडस्पीकर पर अजान हुई तो हनुमान चालीसा भी चलता रहेगा, हाई वॉल्यूम बर्दाश्त नहीं'

इसे भी पढ़ें-महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद : राज ठाकरे शेयर किया बाला साहब का पुराना वीडियो, आप भी सुनिए

Read more Articles on
Share this article
click me!

Latest Videos

Rahul Gandhi LIVE: राहुल गांधी का हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जनता को संबोधन।
इजरायल को खत्म कर देंगे...हाथ में बंदूक थाम खामेनेई ने किया वादा
चाणक्य: 4 चीजों में महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकते हैं पुरुष #Shorts
Hezbollah में जो लेने वाला था नसरल्ला की गद्दी, Israel ने उसे भी ठोका
ईरान की कमर तोड़ देगा इजराइल का एक खतरनाक प्लान, कर देगा दाने-दाने का मोहताज । Iran । Israel