नए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा (129) के मुताबिक चार साल से अधिक की उम्र का कोई भी अगर बाइक पर बैठता है तो उसके लिए हेलमेट अनिवार्य है। एक्ट की धारा (128) के मुताबिक दो पहिया वाहन चलाने वाला सिर्फ अपने सिवा किसी एक हो ही बैठा सकता है। इससे ज्यादा होने पर जुर्माना भरना होगा।
मुंबई : महाराष्ट्र (Maharashtra) की मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जब भी वे बाइक खरीदने जाएं, उसके साथ डीलर्स से हेलमेट की मांग करें। गुरुवार को एक ट्रैफिक अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) महेश पाटिल ने इस संबंध में एक बयान जारी कर दोपहिया वाहन निर्माताओं को वाहनों के साथ सुरक्षा के लिहाज से गियर भी उपलब्ध कराने की याद दिलाई है। उन्होंने डीलर्स से भी अपील की है कि वे भी ग्राहकों को बाइक के साथ हेलमेट उपलब्ध कराएं।
बिना हेलमेट लगेगा जुर्माना
ट्रैफिक अधिकारी ने बताया कि लगातार होते सड़क हादसों को देखते हुए पिछले महीने ही एक अधिसूचना जारी की गई थी। जिसके मुताबिक यातायात पुलिस ने बाइक पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया है। अगर कोई नियम का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि बिना हेलमेट पहने मोटर साइकिल और पीछे बैठने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा या फिर उनका लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है।
क्या कहता है मोटर व्हीकल एक्ट
केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली 1989 के नियम 138 (F) के अनुसार, बाइक खरीदते समय डीलर्स को कस्टमर को ISI मानक वाला हेलमेट देना होगा। डीलर को वाहन खरीदने वाले को हेलमेट देने का सबूत भी पेश करना पड़ेगा। नियमों के तहत हेलमेट के बिना दोपहिया वाहनों को बेचा नहीं जा सकता है। डीलर्स को वाहन की डिलीवरी देते समय ISI मार्क वाला हेलमेट देना जरूरी है। ऐसा न करने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है।
हर साल लाखों लोग सड़क हादसे का शिकार
बता दें कि सड़क पर लोगों की सुरक्षा के लिहाज से ट्रैफिक पुलिस ने यह अपील की है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में हर साल करीब पांच लाख लोग सड़क हादसे का शिकार होते हैं। इनमें कई की तो सिर्फ हेलमेट न पहनने से ही मौत हो जाती है। जबकि कई गंभीर रुप से घायल भी हेलमेट न लगाने की वजह से हो जाते हैं। इन सड़क हादसों को ही रोकने के लिए पुलिस ने हेलमेट लगाने की अपील की है।
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