पूरे चुनाव में पार्टी के लिए सिरदर्द बना रहा 100 से ज्यादा अपराधियों को मारने वाला ये सुपर कॉप!

प्रदीप शर्मा को सुपर कॉप के रूप में जाना जाता है। बताया जाता है कि इन्होंने 100 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं। 2006 में हुए छोटा राजन गैंग के राम नारायण गुप्ता के एनकाउंटर मामले में कोर्ट ने इन्हें सजा दी थी।

Asianet News Hindi | Published : Oct 24, 2019 9:20 AM IST / Updated: Oct 24 2019, 02:53 PM IST

मुंबई(Mumbai). 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अलग-अलग क्षेत्रों की तमाम हस्तियां भी राजनीति के मैदान में दो-दो हट कराते नजर आए। इनमें जेल की सजा काटने वाला एक महाराष्ट्र पुलिस का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी शामिल है। इस सुपर कॉप के विवादित जीवन से प्रेरित कई हिन्दी फिल्में भी बनी हैं।

बात महाराष्ट्र में 1983 बैच के स्टेट पुलिस सर्विस ऑफिसर प्रदीप शर्मा की हो रही है। ये पूर्व अफसर शिवसेना के टिकट पर नालासोपारा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहा है।

हालांकि, पूरे कैम्पेन में सुपर कॉप के कई बयान चर्चा में रहे। इन बयानों की वजह से ये नेता पार्टी के लिए सिरदर्द बना। विपक्ष ने खूब हो हल्ला मचाया। इसमें एक मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए। दरअसल, चुनाव के दौरान नालसोपारा क्षेत्र में शिवसेना के इस उम्मीदवार की स्पीच का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया था।

क्या था वीडियो में?
वीडियो में प्रदीप शर्मा यह स्वीकारते नजर आ रहे थे कि कैसे जेल में रहने के दौरान बीजेपी-शिवसेना की सरकार से उन्हें मदद मिली। इसी बात पर विपक्ष ने शिवसेना के साथ फडणवीस सरकार को घेर लिया था। पूर्व सुपर कॉप ने कहा था कि राज्य की सरकार ने मुश्किल वक्त में मेरी मदद की। तत्कालीन कैबिनेट मंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे का नाम लेते हुए कहा था, "मेरे जीवन के सबसे मुश्किल वक्त के दौरान शिंदे साहब ने मेरी बहुत मदद की। साढ़े तीन साल जेल की सजा में मैंने ढाई साल अस्पताल में गुजारे,यह सिर्फ उनकी (शिंदे) मदद से हुआ।"

(हाई प्रोफाइल सीटों पर हार-जीत, नेताओं का बैकग्राउंड, नतीजों का एनालिसिस और चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए यहां क्लिक करें)

100 से ज्यादा एनकाउंटर
प्रदीप शर्मा को सुपर कॉप के रूप में जाना जाता है। बताया जाता है कि इन्होंने 100 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं। 2006 में हुए छोटा राजन गैंग के राम नारायण गुप्ता के एनकाउंटर मामले में कोर्ट ने इन्हें सजा दी थी।

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