राज्यसभा चुनाव (Rajya Sabha Elections) के लिए वोट देने के लिए भी जेल में बंद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) बाहर नहीं आ सके। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें जेल से बाहर आने की इजाजत देने से इनकार कर दिया।
मुंबई। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) जेल में बंद हैं। उन्हें राज्यसभा चुनाव (Rajya Sabha Elections) के लिए वोट डालने की अनुमति नहीं मिली है। हाईकोर्ट की दूसरी बेंच ने भी उन्हें मतदान के लिए जेल से बाहर आने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। इससे पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मतदान के लिए नवाब मलिक को जेल से बाहर आने की इजाजत देने से मना किया था।
नवाब मलिक ने वोट डालने के लिए जेल से अस्थायी रिहाई की मांग की थी। कोर्ट ने उनकी याचिका पर विचार करने से मना कर दिया। जज भारती डांगरे वाली सिंगल बेंच ने मलिक की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि स्पेशल कोर्ट ने मलिक को जेल से बाहर आने देने की अनुमति नहीं दी है। इसके चलते उन्हें पुलिस सुरक्षा के साथ वोट डालने के लिए भेजने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर नवाब मलिक को कोई राहत दी जाती है तो इसके लिए स्पेशल कोर्ट के आदेश को रद्द करना होगा।
स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया था याचिका
गुरुवार को एक स्पेशल कोर्ट ने मलिक की याचिका खारिज कर दिया था। याचिका में मांग की गई थी कि वोट डालने के लिए मलिक को या तो एक दिन के लिए अस्थायी जमानत पर रिहा किया जाए या मतदान के लिए पुलिस एस्कॉर्ट के साथ जाने की अनुमति दी जाए। इसके बाद मलिक ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर राहत की मांग की। पहले हाईकोर्ट के जज पीडी नाइक की पीठ ने नवाब मलिक को वोट डालने के लिए विधान भवन जाने की अनुमति देने से इनकार किया। इसके बाद उनके वकील तारक सैयद ने जज डांगरे की कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
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गौरतलब है कि महाराष्ट्र के छह राज्यसभा सीटों के लिए शुक्रवार सुबह 9 बजे मतदान शुरू हुआ। वोट शाम चार बजे तक डाले जाएंगे। एनसीपी नेता नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। उनपर गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।
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