
Mumbai four wheelers seatbelt mandatory: रोड एक्सीडेंट्स को देखते हुए मुंबई में बड़ा फैसला लिया गया है। अब पहली नवम्बर से मुंबई में चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट बांधना अनिवार्य होगा। केवल ड्राइवर ही नहीं अन्य सभी पैसेंजर्स को सीट बेल्ट बांधना होगा। यानी चार पहिया वाहन की आगे और पीछे की सीटों पर बैठने वालों को सीटबेल्ट पहनना आवश्यक होगा। ऐसा नहीं करने के खिलाफ भारी जुर्माना का प्रावधान किया गया है। मुंबई में सीट बेल्ट न बांधने पर एक हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।
मुंबई पुलिस ने जारी किया आदेश
मुंबई पुलिस ने 1 नवंबर, 2022 से सभी चार पहिया वाहनों में चालक और यात्रियों के लिए सीटबेल्ट पहनना अनिवार्य करते हुए अधिसूचना जारी कर कहा है कि जिन वाहनों में सीटबेल्ट नहीं है, उन वाहनों के मालिक समय सीमा से पहले इसे लगवा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनको जुर्माना भरना होगा। मुंबई पुलिस ने कहा कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसार, धारा l94(b) (1) के तहत जो कोई भी बिना सुरक्षा बेल्ट पहने मोटर वाहन चलाता है या सीट बेल्ट नहीं पहने यात्रियों को ले जाता है, उसे पेलाल्टी भरना पड़ेगा। जिन मोटर वाहनों में सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट की सुविधा नहीं है, उनमें सीट बेल्ट सुविधा स्थापित करने के लिए 1 नवम्बर तक का समय है। अगर कोई व्यक्ति आदेश का अनुपालन नहीं करता है तो उसे जुर्माना भरना होगा।
सीट बेल्ट न बांधने की वजह से साइरस मिस्त्री ने गंवाई जान
मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार चार पहिया वाहनों में हमेशा सीट बेल्ट बांधना अनिवार्य रहा है। लेकिन इसका लोग पालन नहीं करते हैं। बीते 4 सितंबर को कॉर्पोरेट टाइकून साइरस मिस्त्री की असामयिक मृत्यु के बाद सीट बेल्ट को लेकर बहस छिड़ गई थी। शापूरजी पलोनजी समूह के वंशज और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष का 4 सितंबर, 2022 को मुंबई के बाहरी इलाके में एक कार दुर्घटना में निधन हो गया। जांच से पता चला कि व्यवसायी ने पिछली सीट पर सीटबेल्ट नहीं पहना हुआ था, जिससे उसकी घातक चोटों को रोका जा सकता था। अब सीट बेल्ट बांधने की अनिवार्यता को गंभीरता से लिया जा रहा है।
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