सोलापुर कोर्ट ने कांग्रेस विधायक प्रणीति शिंदे के खिलाफ बुधवार को वारंट जारी किया है। वह अदालत की दी हुई तारीख पर हाजिर नहीं हुईं थी। दरअसल 2008 में उनपर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का केस दर्ज हुआ था।
सोलापुर (महाराष्ट्र). सोलापुर कोर्ट ने कांग्रेस विधायक प्रणीति शिंदे के खिलाफ बुधवार को वारंट जारी किया है। वह अदालत की दी हुई तारीख पर हाजिर नहीं हुईं थी। दरअसल 2008 में उनपर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का केस दर्ज हुआ था। प्रणीति शिंदे सोलापुर सिटी से विधायक हैं, वह देश के गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशिल कुमार शिंदे की बेटी हैं।
यह है पूरा मामला
मामला एक साल पुराना है। 2 जनवरी 2018 को पालकमंत्री विजय कुमार देशमुख की अध्यक्षता में सोलापुर जिलाधिकारी कार्यालय में जिला नियोजन समिति की बैठक आयोजित की गई थी। उसी दौरान विधायक प्रणीति शिंदे अपने समर्थकों के साथ वहां आ पहुंची और प्रदर्शन करने लगी। इस दौरान उन्हें विरोध करने से रोका तो कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिसकर्मियों में झड़प हो गई। जिसमें पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस घटना के चलते प्रणीति शिंदे समेत 9 लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का केस दर्ज किया था।
पुलिस चार्जशीट दायर कर चुकी है
सोलापुर पुलिस ने इस मामले में जिला कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है। प्रणीति को बार-बार सुनवाई के लिए अदालत में हाजिर होने के आदेश दिए जाने के बाद भी वह नहीं आई। इसके के चलते कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया है।
28 साल की बनी थी विधायक
प्रणीति शिंदे 28 साल की उम्र में 2009 पहली बार विधायक बनी थी। उन्होंने महाराष्ट्र के सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई से बी.ए. किया है। जिसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, चर्चगेट से वकालत की पढाई की।