
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के लिए लंबे समय बाद खुशखबरी सामने आई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया है। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के बाद उनकी जमानत मंजूर कर ली। कोर्ट के फैसले से पार्टी के नेता, कार्यकर्ताओं के साथ ही परिवार के लोगों ने भी राहत की सांस ली है।
मनीष सिसोदिया ने 17 महीने काटे जेल में
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम ने 17 महीने जेल में काटे हैं। कई बार उन्होंने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की लेकिन नामंजूर कर दी गई। दो दिन पहले जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने याचिका पर निर्णय दिया है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट से बेल न मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।
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सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट को फटकार
मनीष सिसोदिया की जमानत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत प्रकरण में हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने अपना हाथ बचाने में लगे हैं। मामले में जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब अदालतों को यह समझना चाहिए कि जमानत एक नियम है और जेल अपवाद है।
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्य में कथित तौर पर अनियमितता मामले में शामिल होने का आरोप था। इस केस में 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया था।
अरविंद केजरीवाल कब आएंगे बाहर
आम आदमी पार्टी के नेताओं को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बेल दी जाने लगी है। पहले संजय सिंह बाहर आए और अब मनीष सिसोदियो को भी जमानत मिल गई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? उनको जमानत कब मिलेगी। पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों को इसका इंतजार है।
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