फिर फंसेगा Twitter...राहुल का रेप पीडि़ता बच्ची की पहचान उजागर करने वाला फोटो-वीडियो हो रहा वायरल

NCPCR की रजिस्ट्रार अनु चौधरी ने ट्वीटर इंडिया के ग्रीवांस अफसर को तत्काल प्रभाव से इस ट्वीट को हटाने को कहा है। एनसीपीसीआर के पत्र में बताया गया है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के सेक्शन 74 और पोक्सो एक्ट 2012 के सेक्शन 23 का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है। 

Asianet News Hindi | Published : Aug 4, 2021 11:46 AM IST / Updated: Aug 04 2021, 05:23 PM IST

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) तो एक ट्वीट कर फंसते ही नजर आ रहे हैं, साथ ही ट्वीटर (twitter) भी एक बार फिर फंसता दिख रहा है। राहुल गांधी द्वारा रेप पीडि़त बच्ची के माता-पिता की फोटो ट्वीट के बाद भी ट्वीटर ने कार्रवाई नहीं की है। जबकि यह भारत में नए आईटी कानूनों (new IT rules) का साफ तौर पर उल्लंघन माना जा सकता है।
उधर, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (NCPCR) ने राहुल के ट्वीट का संज्ञान लेते हुए उन पर कार्रवाई करने के लिए ट्वीटर इंडिया को निर्देशित किया है। आयोग ने माना है कि इस मामले में पोक्सो एक्ट का उल्लंघन किया गया है। एनसीपीसीआर ने ट्वीटर को वह पोस्ट हटाने का भी आदेश दिया है। 

यह है मामला

कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपने ट्वीटर हैंडल पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में उन्होंने एक पीडि़ता बच्ची, जिसका नाम-पता उजागर करना बाल संरक्षण अधिकारों के विपरीत है, के माता-पिता की आइडेंटिटी उजागर कर दी है। 

बाल आयोग ने लिया संज्ञान

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट के बाद राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (National Comission for protection of Child rights) ने मामले को संज्ञान में लेते हुए इस कृत्य को पोक्सो एक्ट का उल्लंघन माना है। आयोग ने ट्वीटर इंडिया को बच्ची की आईडेंटिटी उजागर करने वाली पोस्ट को तत्काल प्रभाव से हटाने और हैंडल पर कार्रवाई का भी निर्देश दिया है। 
एनसीपीसीआर की रजिस्ट्रार अनु चौधरी ने ट्वीटर इंडिया के ग्रीवांस अफसर को तत्काल प्रभाव से इस ट्वीट को हटाने को कहा है। एनसीपीसीआर के पत्र में बताया गया है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट (Juvenile Justice Act) 2015 के सेक्शन 74 और पोक्सो (POCSO) एक्ट 2012 के सेक्शन 23 का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है। इन सेक्शन्स के अंतर्गत यह प्रतिबंधित किया गया है कि किसी भी पीडि़त बच्ची या बच्चे का नाम-पता-फोटो या उससे जुड़ी कोई भी ऐसी चीज मीडिया या कहीं भी प्रकाशित नहीं करेंगे या प्रदर्शन नहीं करेंगे जिससे उसकी पहचान होने का अंदेशा है। लेकिन ट्वीटर पर लगाए गए फोटो से पूरी पहचान हो जा रही है। 

एनसीपीसीआर अध्यक्ष ने बताया नोटिस जारी कर दिया गया

एनसीपीसीआर (NCPCR) के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो (Priyank Kanoongo) ने ट्वीट कर बताया कि एक पीडि़त बच्ची के माता-पिता का फोटो ट्वीट कर उजागर करने पर ट्वीटर इंडिया को राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है तथा पोस्ट हटाने का निर्देश दिया गया है। 
 
लेकिन ट्वीटर ने स्वतः नहीं की कोई कार्रवाई

दरअसल, भारत में नए आईटी कानूनों के तहत ट्वीटर को एक तंत्र विकसित करना था जिसके तहत वह किसी भी आपत्तिजनक चीजों-फोटोज या वीडियोज को स्वतः संज्ञान में लेकर डिलीट कर देता। परंतु ट्वीटर ने ऐसा कुछ किया नहीं है। ऐसे में एनसीपीसीआर ने संज्ञान में लेकर ट्वीट हटाने और हैंडल पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। ट्वीटर अगर ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ एक बार फिर भारतीय कानूनों के तहत कार्रवाई हो सकती है। जबकि भारत में यह मुद्दा काफी तूल पकड़ा है। पीड़ित बच्ची को न्याय दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर #JusticeforDelhiCanttGirl अभियान चलाया जा रहा है।

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