
Kerala Cabinet Decision. केरल सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए नया आर्डिनेंस तैयार किया है। यह कदम एक डॉक्टर की हत्या के बाद उठाया गया है, ताकि वर्क प्लेस पर हेल्थ वर्कर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बुधवार को केरल कैबिनेट ने नए आर्डिनेंस को मंजूरी दे दी।
केरल सरकार का नया आर्डिनेंस
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक की गई। इस दौरान केरल हेल्थ केयर सर्विस वर्कर्स एंड हेल्थ केयर सर्विस इंस्टीट्यूशन (प्रिवेंशन ऑफ वायलेस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी) अमेंडमेंड आर्डिनेंस 2012 में आवश्यक बदलाव को मंजूरी दी गई। इसके अनुसार ऐसा करने की कोशिश करने वाले व्यक्ति, हॉस्पिटल पर हमला करने वाले व्यक्ति को 6 महीने से 5 साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ ही 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है। हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ किसी भी तरह की हिंसा के लिए कम से कम 1 साल और अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
केरल के नए आर्डिनेंस में क्या है
मौजूदा एक्ट में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, रजिस्टर्ड नर्सेस, मेडिकल स्टूडेंट्स, नर्सिंग स्टूडेंट्स और फार्मामेडिकल स्टाफ वर्किंग इन हेल्थकेयर इंस्टीट्यूशंस, पैरामेडिकल स्टूडेंट्स को शामिल किया गया है। इसमें पैरामेडिकल स्टाफ को भी शामिल किया गया है। साथ ही सिक्योरिटी गार्ड्स, एंबुलेंस ड्राइवर, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाले हेल्पर को भी सुरक्षा प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। जो केस इस एक्ट के तहत रजिस्टर किए जाएंगे, उसकी जांच इंस्पेक्टर रैंकग से उपर के पुलिस अधिकारी करेंगे। केस की जांच 60 दिनों में पूरी करनी होगी। साथ ही कोर्ट की प्रोसिडिंग भी समय से पूरी की जाएगी। हर जिले में इन केस के लिए स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था की जाएगी।
आखिर क्यों लागू किया गया नया आर्डिनेंस
केरल के कोट्टारक्कारा तालुक हॉस्पिटल में तैनात 23 वर्षीय डॉक्टर वंदना दास को एक पेशेंट ने ही मार डाला। इसके बाद हाईलेवल की मीटिंग की गई और एक्ट में जरूरी बदलाव को मंजूरी दी गई है। सीएम पिनाराई विजयन ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी डॉक्टर्स को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी।
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