
नई दिल्ली। विमानों के टिकट से जुड़े नियम में 15 फरवरी से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारत में एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा के लिए अगर आपने टिकट खरीदा है और वह डाउनग्रेड हो जाता है तो एयरलाइंस 75 फीसदी पैसा (टिकट की कीमत और टैक्स सहित) वापस करेगी।
भारत के विमानन नियामक डीजीसीए (Directorate General of Civil Aviation) ने यह नियम लागू किया है। टिकट डाउनग्रेड होना वह स्थिति है जब यात्री प्लेन के हाई क्लास का टिकट खरीदता है और किसी कारणवश एयरलाइन द्वारा उसके टिकट को बदलकर लोअर क्लास का कर दिया जाता है। इस संबंध में यात्रियों द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद डीजीसीए ने नया नियम बनाया है।
इंटरनेशनल फ्लाइट का टिकट डाउनग्रेड हुआ तो मिलेगा 30 से 75 फीसदी पैसा
इंटरनेशनल फ्लाइट का टिकट डाउनग्रेड होने पर यात्री को 30 से 75 फीसदी पैसा वापस मिलेगा। इसमें टिकट की कीमत और टैक्स शामिल होगा। कितना पैसा वापस होगा, यह इस बात से तय होगा कि संबंधित फ्लाइट कितनी दूरी के लिए थी।
15 फरवरी से लागू होगा नया नियम
डीजीसीए के सीनियर अधिकारी ने बुधवार को कहा कि नया नियम 15 फरवरी से लागू होगा। डीजीसीए ने हवाई यात्रियों की शिकायतों पर मानदंडों में संशोधन करने का फैसला किया है। यात्रियों ने शिकायत की थी कि एयरलाइनों द्वारा विशेष श्रेणी के लिए टिकट बुक करने के बाद उन्हें डाउनग्रेड किया जा रहा है। दिसंबर 2022 में डीजीसीए ने प्रस्ताव दिया था कि एयरलाइंस को डाउनग्रेड किए जाने वाले टिकटों का पूरा पैसा वापस करना होगा इसमें टैक्स भी शामिल होगा। प्रभावित यात्री को अगली उपलब्ध क्लास में मुफ्त टिकट दिया जाएगा। हालांकि बाद में इस प्रस्तावों को अब अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार बदला गया है।
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इंटरनेशनल फ्लाइट में ऐसे तय होगा वापस मिलने वाला पैसा
अगर डाइनग्रेड होने वाला टिकट ऐसे इंटरनेशनल फ्लाइट का है जो 1500 किलोमीटर से कम दूरी की है तो यात्री को 30 फीसदी (टैक्स सहित) पैसा वापस मिलेगा। फ्लाइट अगर 1500 से 3500 किलोमीटर दूरी तक जाने वाली हो तो यात्री को 50 फीसदी (टैक्स सहित) पैसा वापस मिलेगा। इसी तरह अगर फ्लाइट 3,500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक जाने वाली हो तो यात्री को 75 फीसदी (टैक्स सहित) पैसा वापस मिलेगा।
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