
मुंबई. महाराष्ट्र में कोरोना के चलते एक बार फिर से सख्ती की गई है। राज्य सरकार ने विभिन्न हिस्सों में प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। महाराष्ट्र में सभी कार्यालयों को 31 मार्च तक 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम करने के लिए कहा गया है।
घर से काम करने की सलाह
घर से काम की सलाह देते हुए राज्य सरकार ने नए दिशानिर्देशों के उल्लंघन के खिलाफ कार्यालयों को भी चेतावनी दी है।
सिनेमा हॉल, होटल के लिए गाइडलाइन
सोमवार को जारी आदेश के अनुसार, सभी सिनेमा हॉल, होटल और रेस्तरां 50 प्रतिशत की क्षमता पर काम करना है। इसके अलावा, किसी को भी बिना मास्क के एंट्री की अनुमति नहीं दी जाए। एंट्री प्वॉइंट पर सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनर रखना अनिवार्य होगा।
सिनेमा हॉल, होटल और रेस्टोरेंट में कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए नहीं पाया तो लंबे वक्त तक उसे बंद भी किया जा सकता है। इसके अलावा दंड भी लगेगा।
शॉपिंग मॉल के लिए गाइडलाइन
महाराष्ट्र सरकार ने सभी शॉपिंग मॉल्स में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही एंट्री गेट पर टेंपरेचर चेक कराए बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। शॉपिंग मॉल की जिम्मेदारी होगी कि वहां के रेस्टोरेंट और थियेटर में कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराएं।
जनसभा, शादी के लिए गाइडलाइन
महाराष्ट्र सरकार ने सभी जनसभाओं, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। नियम तोड़ने पर पेनाल्टी लगाई जाएगी। शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं है।
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