लोकसभा में पास हुआ नया आपराधिक कानून, शाह ने कहा- मोदी सरकार जो कहती है, वो करती है...

लोक सभा में नया आपराधिक कानून पास कर दिया गया है। नए आपराधिक कानून को लेकर छिड़ी बहस पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि उन्होंने कानून को बहुत अच्छे से पढ़ा। नए कानून किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है।  

नई दिल्ली। लोक सभा में नया आपराधिक कानून पास हो गया है। ये तीन हैं - 1 - भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023 2 - भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023 3 - भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ‘’हमने पर्सनली इस कानून को लेकर करीब 158 बैठकें की। हर तथ्य पर चर्चा करने के लिए उसकी गहनता से जांच की। नए क्रिमिनल लॉ में हर कॉमा और फुलस्टॉप तक को देखा गया है। कानून में कहीं कोई दिक्कत नहीं और ये संविधान की भावना के अनुरूप हैं।''

नये कानून में मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए मौत की सजा प्रस्तावित है। शाह ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा- अगर किसी का मन इटली का है तो वो इसे नहीं समझ सकता, लेकिन अगर किसी का मन भारतीय है तो वो इस कानून को आसानी से समझ सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा- यह कानून दंड के बजाय न्यूज पर क्रेन्दित होगा। पहले के कानून में अंग्रेजी हुक्मरानों की सलामती को प्रायरिटी दी जाती थी लेकिन इस नये कानून में मानव सुरक्षा, देश सुरक्षा को सर्वोच्च रखा गया है। नया बिल तीन बातों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वो हैं - भारतीयता, भारतीय संविधान और लोगों की भलाई।

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कौन से तीन कानून अब बदल जाएंगे...1 - IPC की जगह अब भारतीय न्याय संहिता। 2 - CrPC की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 3 - इंडियन एवीडेंस एक्ट की जगह अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम कानून होगा।      

सीआरपीसी में जोड़ी गईं नई धाराएं
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा- सीआरपीसी की धाराओं में बढ़ोतरी की गई है। पहले जहां इसके अंतर्गत 484 धाराएं थीं, वहीं अब यह बढ़कर 531 हो जाएंगी। आईपीसी की 177 धाराओं में भी कुछ बदलाव हुए हैं और 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। इसके अलावा 39 सब सेक्शन भी जोड़े गए हैं। करीब 44 नए प्रोविजन भी शामिल किए गए हैं।

सबके लिए फिक्स हो गई टाइम लाइन                                                                                                   शाह ने कहा- नये कानून में किसी भी आरोपी को याचिका दायर करने के लिए सिर्फ 7 दिन का समय मिलेगा। इतना ही नहीं, जज को इन 7 दिनों में हियरिंग करनी होगा। मामले का ट्रायल स्टार्ट करने के लिए मैक्सिमम समय 120 दिन होगा। बता दें, इसके पहले प्ली बार्गेनिंग जैसा कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन अब अपराध के 30 दिन के अंदर अगर कोई अपना जुर्म कबूल कर लेता है तो सजा कम हो सकती है। इस कानून में ट्रायल के दौरान डॉक्यूमेंट पेश करने का टाइम भी फिक्स कर दिया है, अब 30 दिन के अंदर सभी डॉक्यूमेंट्स पेश करने होंगे। 

पुराने काम भी गिनाए
अमित शाह ने मोदी सरकार के पिछले बड़े कामों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा- 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला विराजमान हो जाएंगे। महिलाओं को 33 फीसदी रिर्जवेशन देने की बात कही और कर भी दिया। मुस्लिम माताओं-बहनों के लिए नासूर बन चुके तीन तलाक कानून को खत्म कर दिया। 370 खत्म कर दिया। मोदी सरकार जो कहती है, वो करती है। इसलिए तो आप वहां बैठे (विपक्ष) हो, उसमें से भी ज्यादातर बाहर (सस्पेंडेड सांसदों को लेकर) बैठे हो।

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