Andhra Pradesh में तीन-तीन राजधानियों के प्रस्ताव वाले बिल को वापस लिया गया, सीएम जगन बोले-नई बिल लाएंगे

Published : Nov 22, 2021, 03:17 PM ISTUpdated : Nov 22, 2021, 03:39 PM IST
Andhra Pradesh में तीन-तीन राजधानियों के प्रस्ताव वाले बिल को वापस लिया गया, सीएम जगन बोले-नई बिल लाएंगे

सार

आंध प्रदेश सरकार ने राज्य में तीन-तीन राजधानी बनाने का प्रस्ताव लेकर विधानसभा में आई थी। इस विधेयक के अनुसार राज्य में तीन राजधानियां तय की गई थी। 

अमरावती। आंध्र प्रदेश सरकार (Andhra Pradesh Government) ने भी एक विवादास्पद विधेयक (controversial bill) को लागू करने के फैसले को वापस लेने के निर्णय लिया है। भारी विरोध के बाद सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी सरकार (CM YS Jagan Mohan Reddy) ने तीन राजधानियों (three capitals) के प्रस्ताव को वापस लेने का ऐलान किया है।  सोमवर को आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य विधानसभा में आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास विधेयक 2020 को वापस ले लिया। सीएम जगन मोहन रेड्डी कहते हैं, "सरकार उस विधेयक को वापस लेने जा रही है जो पहले पेश किया गया था। हम बिना किसी त्रुटि के एक नया विधेयक पेश करेंगे। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता (Advocate General) ने हाईकोर्ट (High Court)  को तीन राजधानियों के प्रस्ताव संबंधी विधेयक को विधानसभा में वापस लेने के निर्णय की जानकारी दी थी।

तीन-तीन राजधानी बनाने का था प्रस्ताव

आंध प्रदेश सरकार ने राज्य में तीन-तीन राजधानी बनाने का प्रस्ताव लेकर विधानसभा में आई थी। इस विधेयक के अनुसार राज्य में तीन राजधानियां तय की गई थी। बिल में प्रस्तावित राजधानियों में विजाग (Vizag) को कार्यकारी राजधानी (Executive Capital) बनाया जाने का प्रस्ताव था तो अमरावती (Amaravati) को विधायी राजधानी (legislative capital) बनाया जाता। वहीं कुरनूल (Kurnool) को न्यायिक राजधानी (judicial capital) बनाया जाने वाला था। 

विरोध की वजह से बैकफुट पर सरकार, विधानसभा में वापसी

राज्य में सरकार के इस निर्णय का जबर्दस्त विरोध हो रहा है। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। अब सरकार ने इसको वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी जल्द ही राज्य विधानसभा में इसको लेकर घोषणा की है। राज्य के महाधिवक्ता एस सुब्रमण्यम (Advocate General S Subramaniam) ने सोमवार को हाईकोर्ट को बताया कि सरकार इसे वापस लेने का मन बना चुकी है।

कई याचिकाओं से इस बिल को चुनौती दी गई थी

दरअसल, राज्य सरकार के तीन राजधानियों वाले बिल को चुनौती दी गई थी। इस ट्राइफर्केशन बिल (trifurcation bill) को हाई कोर्ट में कई याचिकाओं ने चुनौती दी गई थी जिस पर कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा था। 

बता दें कि एक इमरजेंसी मीटिंग में विवादास्पद डिसेंट्रलाइजेशन एंड इन्क्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रिजन्स एक्ट (Decentralisation and Inclusive Development of all Regions Act) को पिछले साल लाया गया था। इसी के तहत तीन-तीन राजधानियों का प्रस्ताव था। इस बिल को वापस लेने के निर्णय के बाद अब इसे कुछ संशोधनों के साथ फिर से विधानसभा में पेश किया जा सकता है। 

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