दिल्ली हाईकोर्ट: ANI मामले में विकिपीडिया के खिलाफ अवमानना ​​​​आदेश का नोटिस

समाचार एजेंसी एएनआई मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कथित अपमानजनक विवरण को लेकर विकिपीडिया के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अवमानना आदेश जारी किया है। 

Yatish Srivastava | Published : Sep 5, 2024 7:17 AM IST / Updated: Sep 05 2024, 02:00 PM IST

नेशनल न्यूज। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को एएनआई की शिकायत पर विकिपीडिया के खिलाफ दर्ज किए मुकदमे पर अवमानना आदेश जारी किया है। एएनआई के विकिपीडिया पेज पर एडिट करने वाले लोगों के बारे में खुलासा करने के निर्देश वाले आदेश के पालन नहीं करने पर कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि आपको भारत पसंद नहीं है तो यहां काम न करें। हम सरकार से मांग करेंगे कि विकिपीडिया को भारत में ब्लॉक कर दिया जाए।

विकिपीडिया के खिलाफ एजेंसी की मांग
विकिपीडिया के अपमानजनक विवरण या कंटेंट को लेकर एएनआई समाचार एजेंसी ने नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट से मांग की है कि वह अपनी साइट से कथित गलत जानकारियां तत्काल हटा लें। मीडिया प्लेटफॉर्म के मंच पर इस प्रकार की कथित अपमानजनक सामग्री रखना उचित नहीं है। इसके साथ ही एएनआई ने विकिपीडिया पर दो करोड़ रुपये का हर्जाना भी क्लेम किया है।

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20 अगस्त को हुई थी विकिपीडिया की पेशी 
ANI ने कथित तौर पर समाचार एजेंसी के अपमानजनक विवरण को लेकर विकिपीडिया के खिलाफ मानहानि का मुकदमा केस दायर किया था। विकिपीडिया को हाईकोर्ट ने समन भेजा था जिसके बाद 20 अगस्त को वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ था। ANI के मुताबिक पेशी के दौरान विकिपीडिया ने इस बात पर कोई विवाद नहीं किया कि मानहानि केस में प्रतिवादी बनाए गए तीन व्यक्ति, प्लेटफॉर्म पर प्रशासक नहीं थे।

 हाईकोर्ट ने विकीपीडिया से कहा था कि एएनआई के विकिपीडिया पेज पर एडिट करने वाले तीन लोगों के बारे में जानकारी का खुलासा किया जाए। गुरुवार को एएनआई ने इस मामले में अवमानना याचिका दायर की और आरोप लगाया कि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया है।

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