अरविंद केजरीवाल की ED द्वारा गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली याचिका पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा-जमानत के लिए क्यों नहीं दायर की याचिका?

Published : Apr 29, 2024, 04:21 PM ISTUpdated : Apr 30, 2024, 12:16 AM IST
Supreme Court

सार

केजरीवाल की ओर से बताया गया कि गिरफ्तारी ही अवैध है इसलिए हमने जमानत के लिए याचिका नहीं दायर की है।

Delhi Excise Policy case: अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि केजरीवाल की ओर से जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में याचिका क्यों नहीं दाखिल की गई। केजरीवाल की ओर से बताया गया कि गिरफ्तारी ही अवैध है इसलिए हमने जमानत के लिए याचिका नहीं दायर की है। इस मामले में सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी।

गिरफ्तारी अवैध इसलिए नहीं की जमानत याचिका दायर

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति केस में अरेस्ट हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले की सुनवाई की है। केजरीवाल की ओर से ईडी द्वारा केजरीवाल के अरेस्ट को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका क्यों नहीं दाखिल की है। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जमानत के लिए अर्जी दाखिल नहीं की गई क्योंकि गिरफ्तारी अवैध थी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से पूछा कि क्या उनका नाम सीबीआई मामले या ईडी के ईसीआईआर में था। केजरीवाल के वकील ने जवाब दिया कि उनका नाम नहीं था।

 

 

सुनवाई के दौरान एएसजी एसवी राजू ने कहा कि उन्होंने बाद में हिरासत का विरोध नहीं किया है। जस्टिस खन्ना ने पूछा कि लेकिन आपने अंतरिम राहत के लिए आवेदन तो किया है। इस पर सिंघवी ने कहा कि हमने अंतरिम राहत के लिए इसलिए आवेदन किया क्योंकि गिरफ्तारी गैरकानूनी है।

अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नई नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोप में ईडी ने बीते 21 मार्च को अरेस्ट किया था। 

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