केजरीवाल का अंतरिम जमानत बढ़ाने पर अब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ लेंगे निर्णय, वेकेशन बेंच ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार

सु्प्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने केजरीवाल की याचिका को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को निर्णय लेने के लिए भेज दिया है। वेकेशन बेंच ने मामले को तत्काल सुनने की बजाय सीजेआई को सुनवाई पर निर्णय लेने के लिए याचिका भेज दी है।

 

Dheerendra Gopal | Published : May 28, 2024 1:17 PM IST / Updated: May 29 2024, 12:00 AM IST

Arvind Kejriwal interim bail extension appeal: अरविंद केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर एक सप्ताह के लिए अपनी अंतरिम जमानत को बढ़ाने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने आवेदन कर अपनी अंतरिम जमानत को एक सप्ताह एक्सटेंड करने की मांग की है। हालांकि, सु्प्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने केजरीवाल की याचिका को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को निर्णय लेने के लिए भेज दिया है। वेकेशन बेंच ने मामले को तत्काल सुनने की बजाय सीजेआई को सुनवाई पर निर्णय लेने के लिए याचिका भेज दी है।

दिल्ली के कथित शराब नीति केस में अरेस्ट किए गए अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई हो रही है। चूंकि, यह सुनवाई लंबी चलती इसलिए कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी। केजरीवाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं।

हालांकि, चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल के कई हेल्थ रिपोर्ट्स अबनार्मल आए हैं। इस बीच उनकी वजन घटी है और केजरीवाल का कीटोन लेवल हाई हुआ है। डॉक्टर्स ने इस किसी गंभीर बीमारी का संकेत बताया है। प्रॉपर चेकअप के लिए अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से एक सप्ताह का वक्त मानते हुए अंतरिम जमानत को एक सप्ताह और बढ़ाने का अनुरोध किया है।

तत्काल सुनवाई से कोर्ट ने किया इनकार

उधर, अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए इसे सीजेआई के पास भेज दिया है। अवकाश पीठ ने कहा कि वह उनकी याचिका को केवल मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेजेंगे जो तय करेंगे कि इस पर कब सुनवाई होगी। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने याचिका को रेफर कर दिया। वेकेशन बेंच द्वारा केजरीवाल की याचिका को सीजेआई को भेजने के बाद अब उनको 2 जून को अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद जेल लौटना होगा।

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