
Arvind Kejriwal interim bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ईडी ने पुरजोर विरोध किया लेकिन बेंच ने साफ कहा कि केजरीवाल एफआईआर दर्ज होने के बाद भी डेढ़ साल तक बाहर रहे हैं। ऐसे में 21 दिनों में कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बेंच के इस तर्क पर ईडी बगले झांकने लगी।
अरविंद केजरीवाल 21 मार्च को ईडी द्वारा अरेस्ट किए गए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री पर रद्द की गई नई आबकारी पॉलिसी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस का आरोप है। अपनी गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए गिरफ्तार को अवैध बताया गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कई दिनों तक सुनवाई करते हुए ईडी से कई कड़े सवाल किए। ईडी के जवाबों से असंतुष्ट सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का निर्णय लिया था। कोर्ट ने साफतौर पर कहा था कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए वह अंतरिम राहत देगा। हालांकि, ईडी ने इसका पुरजोर विरोध किया लेकिन ईडी के तर्क बेंच के सामने टिक न सके।
सुप्रीम कोर्ट बेंच का महत्वपूर्ण बयान...
यह भी पढ़ें:
National News (नेशनल न्यूज़) - Get latest India News (राष्ट्रीय समाचार) and breaking Hindi News headlines from India on Asianet News Hindi.