
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से फिर झटका लग गया है। कोर्ट ने शराब घोटाले मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 3 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले 19 जुन तक के कोर्ट ने केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। केजरीवाल ने 6 जून को चुनाव के बाद जमानत अवधि खत्म होने के बाद वापस तिहाड़ जेल में भेज दिया गया था।
चुनाव प्रचार के लिए रिहा किए गए थे केजरीवाल
कथित आबकारी नीती घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत नहीं मिल पाई है। चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत पर रिहा किया गया था। इसके बाद उन्होंने जमानत की तय सीमा समाप्त होने के बाद खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। इसके बाद जमानत की अपील पर सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत को 19 जून तक बढ़ा दी थी। इसके बाद आज सुनवाई के बाद फिर से केजरीवाल की जमानत 3 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है।
ईडी ने लगाया है ये आरोप
ईडी ने अपने आरोप पत्र में लिखा है कि राजधानी दिल्ली में शराब के कारोबार में इनवेस्ट करने के एवज में पंजाब के कारोबारियों से रिश्वत ली गई थी। यह भी कहा है कि आम आदमी पार्टी शासित पंजाब राज्य के उन व्यापारियों को पड़ोसी राज्य में शराब कारोबार में इनवेस्ट नहीं करने दिया गया था जिन्होंने पार्टी फंड के नाम पर रिश्वत के पैसे नहीं दिए थे। पहली बार प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट के तहत किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ ऐसा मामला दर्ज किया गया है।
अरविंद की दलीलें फेल
अरविंद केजरीवाल ने अपनी बीमारी को लेकर कोर्ट के सामने कई सारी दलीलें पेश की थीं लेकिन कोर्ट ने सभी को खारिज कर दिया। अब तीन जुलाई के बाद केजरीवाल की फिर से कोर्ट के समक्ष पेशी होगी तब तय होगा कि केजरीवाल जेल के अंदर रहेंगे या बाहर।
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