
नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को रेगुलर बेल दे दी है। केजरीवाल को जमानत देते हुए कोर्ट ने एक लाख रुपये का बेल बॉन्ड भरने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान 21 दिनों की अंतरिम जमानत प्रचार अभियान के लिए दी गई थी। केजरीवाल 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में थे। 21 मार्च को उनको ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति केस के कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट किया था।
अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दो दिनों से दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। बुधवार को उनकी जमानत पर सुनवाई खत्म होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि केजरीवाल के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है।
21 मार्च को अरेस्ट किए गए थे अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को अरेस्ट किया था। ट्रॉयल कोर्ट के आदेश पर 1 अप्रैल को वह तिहाड़ जेल भेजे गए थे। ईडी ने 2021-22 के लिए दिल्ली शराब नीति तैयार करते समय मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। हालांकि, दिल्ली आबकारी नीति पर उठे विवाद के बाद उसे रद्द करके पुरानी नीति को ही लागू कर दिया गया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल को शराब विक्रेताओं से मिले पैसे का इस्तेमाल गोवा में पार्टी के अभियान के लिए किया गया था। वह AAP के संयोजक हैं। केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार अभियान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिनों की अंतरिम राहत दी थी। हालांकि, इसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली और 2 जून को वह तिहाड़ में वापस सरेंडर कर दिए।
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