अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में दलीलों की क्लिप को हाईकोर्ट ने दिया डिलीट करने का आदेश, सुनीता केजरीवाल ने किया था पोस्ट

Published : Jun 15, 2024, 06:40 PM ISTUpdated : Jun 16, 2024, 03:17 AM IST
arvind kejriwal

सार

कोर्ट ने वीडियोज को हटाने के लिए मीडिया कंपनियों एक्स, मेटा और यूट्यूब सहित 5 को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी।

Delhi HC to remove video of Sunita Kejriwal: दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियोज को हटाना पड़ेगा। कोर्ट में सुनवाई का वीडियो सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर डाला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को सभी वीडियोज को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने वीडियोज को हटाने के लिए मीडिया कंपनियों एक्स, मेटा और यूट्यूब सहित 5 को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी।

क्या है वीडियो में?

सुनीता केजरीवाल ने जो वीडियो शेयर किया है, वह दिल्ली आबकारी नीति केस में अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बाद सुनवाई के दौरान की है। केजरीवाल ने कोर्ट में अपना पक्ष खुद रखा था। सुनीता केजरीवाल ने इस वीडियो को पोस्ट कर दिया था जिसे लोगों ने रिपोस्ट किया है। लेकिन इस वीडियो को पोस्ट किए जाने के खिलाफ वकील वैभव सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उसे डिलीट कराने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि वीडियो पोस्ट करके ट्रॉयल जजों की जान को खतरे में डाला गया है। वैभव सिंह ने कहा कि इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन होना चाहिए और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। वीडियो रीपोस्ट करने वाले लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। इन्होंने जानबूझकर अदालत को बदनाम करने की कोशिश की। इनके खिलाफ भी जुर्माना लगाया जाना चाहिए।

क्या कहा कोर्ट ने?

दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस नीना बंसल कृष्णा और अमित शर्मा की बेंच ने कहा कि ये वीडियो हाईकोर्ट के वीडियो कांफ्रेंसिंग के नियमों के खिलाफ है। इसे तत्काल डिलीट किया जाए।

21 मार्च को अरेस्ट किए गए थे अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति केस में 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। ईडी ने उनको 28 मार्च को ट्रायल कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल ने अपना पक्ष खुद रखा था। सुनीता केजरीवाल ने सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था।

चुनाव प्रचार के लिए जमानत पर थे केजरीवाल

सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। अंतिम चरण की वोटिंग खत्म होने के अगले दिन केजरीवाल ने तिहाड़ जेेल में सरेंडर कर दिया था। पढ़ें पूरी खबर

PREV

National News (नेशनल न्यूज़) - Get latest India News (राष्ट्रीय समाचार) and breaking Hindi News headlines from India on Asianet News Hindi.

Read more Articles on

Recommended Stories

Meta को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई तगड़ी फटकार, कहा- नियम मानो वरना भारत छोड़ो
2 बच्चों संग रेलवे ट्रैक पर कटी महिला, सुसाइड नोट-पड़ोसियों के बयान सुन पुलिस के हाथ-पांव फूले